राजस्थान में शिक्षिका का वेतन नहीं मिलने पर कोर्ट ने स्कूल नीलाम करने का दिया आदेश
School Property. राजस्थान में शिक्षिका को वेतन नहीं देने पर कोर्ट ने स्कूल की संपत्ति नीलाम करने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, जयपुर। जयपुर शहर के घाटगेट स्थित मुस्लिम स्कूल में शिक्षिका का वेतन नहीं देने के मामले में अब कोर्ट ने स्कूल की कुर्कशुदा संपत्ति को नीलाम करने के आदेश दिए हैं।
जयपुर शहर सिविल न्यायालय की न्यायाधीश मीनाक्षी व्यास ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट ने पिछले दिनों स्कूल प्रशासन को शिक्षिका का वेतन और बकाया परिलाभ देने के निर्देश दिए थे, लेकिन फिर भी भुगतान नहीं किया गया। इस कारण अब स्कूल की संपत्ति को नीलाम कर शिक्षिका का वेतन दिया जाए। दरअसल, शिक्षिका अमृत वर्षा जयपुर शहर के घाटगेट स्थित मुस्लिम स्कूल में डेढ़ दशक तक शिक्षिका के तौर पर कार्यरत थी। लेकिन बीच में उसका वेतन रोकते हुए नौकरी से हटा दिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र के तहत तय अवधि पूरी करने पर उसे चयनीत वेतनमान का लाभ देना था। स्कूल प्रशासन की ओर से परिलाभ नहीं देने पर शिक्षिका अमृत वर्षा ने गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिकरण में दावा पेश किया।
अधिकरण ने 18 सितंबर, 2007 को शिक्षिका के पक्ष में फैसला दिया। इसका पालन नहीं करने पर सिविल न्यायालय में वकील सुरेश चंद्र पारीक ने शिक्षिका की तरफ से दावा पेश किया। इसी दौरान शिक्षिका की मौत हो गई। वहीं, कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए स्कूल की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद शिक्षिका के परिलाभ की रकम नौ लाख रुपये और ब्याज उसके परिजनों को नहीं देने पर कोर्ट ने बुधवार को स्कूल की संपत्ति नीलाम करने के आदेश दिए हैं। मुस्लिम स्कूल अल्पसंख्यक समाज की ओर से संचालित किया जाता है।