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सलमान खान को इस मामले में जोधपुर की अदालत ने किया बरी

काला हिरण अवैध शिकार मामले में गलत हलफनामा दाखिल करने के मामले में जोधपुर की अदालत ने सलमान खान को बरी कर दिया है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Mon, 17 Jun 2019 02:34 PM (IST)Updated: Mon, 17 Jun 2019 02:34 PM (IST)
सलमान खान को इस मामले में जोधपुर की अदालत ने किया बरी
सलमान खान को इस मामले में जोधपुर की अदालत ने किया बरी

जोधपुर, एएनआई। काला हिरण अवैध शिकार मामले में गलत हलफनामा दाखिल करने के मामले में जोधपुर की अदालत ने सलमान खान को बरी कर दिया है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान के वकील ने दलील दी कि उनका इरादा गलत हलफनामा जमा करने का नहीं था।

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साल 1998 के काले हिरण शिकार मामले के दौरान सलमान ने अपने हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने के लिए दिए गए झूठे शपथ पत्र के मामले पर पिछले सप्ताह सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।

इस मामले में सलमान खान के वकील ने कोर्ट में उनका पक्ष रखते हुए कहा था कि सलमान का किसी भी तरह का यह इरादा नहीं था कि वो झूठा शपथ पत्र दें, ऐसे में उनके विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं है। 

जानकारी हो कि सलमान खान एकमात्र ऐसे आरोपी थे, जिन्हें अक्टूबर 1998 में जोधपुर के पास कनकनी गांव में दो काला हिरणों का शिकार करने के मामले में दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत ने सलमान खान को पिछले साल पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी, जबकि पांच अन्य सह आरोपियों को बरी कर दिया था। सलमान खान फिलहाल जमानत पर हैं।

जानकारी हो कि इससे पहले अप्रैल माह में काले हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के आदेश के खिलाफ सलमान खान की ओर से दायर अपील पर सुनवाई टल गई थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख दी है साथ ही इस दौरान सलमान खान को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया थी। दरअसल कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा की तबियत खराब होने की वजह से सलमान खान के वकीलों ने कोर्ट से यह अगली तारीख मांगी थी।

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