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Motor Vehicle Act: राजस्थान के परिवहन मंत्री बोले, केंद्र पहले गुजरात के खिलाफ कार्रवाई करे

Motor Vehicle Act. राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पहले भाजपा शासित राज्यों में मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करे।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Tue, 07 Jan 2020 07:13 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jan 2020 07:13 PM (IST)
Motor Vehicle Act: राजस्थान के परिवहन मंत्री बोले, केंद्र पहले गुजरात के खिलाफ कार्रवाई करे
Motor Vehicle Act: राजस्थान के परिवहन मंत्री बोले, केंद्र पहले गुजरात के खिलाफ कार्रवाई करे

जयपुर, जागरण संवाददाता। Motor Vehicle Act. नागरिकता संशोधित कानून (सीएए) को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मुखर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक बार फिर प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने के मुद्दे पर अपनी शक्तियों का उपयोग करने की बात कही है। राज्य सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने की राशि में अपने हिसाब से बदलाव कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को पत्र भेजकर मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव नहीं करने की बात कही है।

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पत्र में कहा गया है कि संसद में पारित मोटर व्हीकल एक्ट में राज्य सरकार अपने स्तर पर बदलाव कर जुर्माने की राशि कम नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही इसमें बदलाव किया जा सकता है। एक्ट लागू नहीं करने पर राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई है।

इस पर राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पहले भाजपा शासित राज्यों में मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करे। उन्होंने कहा कि गुजरात में यह एक्ट लागू नहीं किया गया है। मोदी सरकार पहले गुजरात की भाजपा सरकार के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के दबाव में नहीं आएगी।

उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और परिवहन मंत्री नितिन गड़करी के बीच तालमेल नहीं होने के कारण गड़बड़ी हो रही है। खाचरियावास ने कहा कि मैंने गड़करी को पत्र लिखकर कहा है कि भाजपा शासित राज्य गुजरात में मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ा दीं, वहां दुपहिया वाहनों पर हेलमेट हटा दिए।

राज्य सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करेगी

प्रताप सिंह खाचरियावास ने "दैनिक जागरण" से बातचीत में कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में 17 ऐसे प्रावधान हैं, जिनके तहत राज्य सरकार को जुर्माना राशि कम कर सकती है। इन शक्तियों का उपयोग करते हुए हम जुर्माना राशि कम कर रहे हैं। जुर्माना राशि कम करने को लेकर परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल भेजी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद संशोधित जुर्माना राशि के आधार पर एक्ट लागू होगा।

उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक मंदी है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे हालात में जुर्माना राशि बढ़ाना गलत है। केंद्र सरकार ने दुपहिया वाहन चालकों पर इतनी जुर्माना राशि का प्रावधान किया गया है, जितनी उसकी कीमत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास भी कुछ शक्तियां हैं, हम उनका उपयोग करेंगे। 

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