दुष्कर्म मामले में राजस्थान के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर कोर्ट में तलब
पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बाबूलाल नागर को दुष्कर्म प्रकरण में राजस्थान हाई कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर तलब किया है।
जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बाबूलाल नागर को दुष्कर्म प्रकरण में जमानती वारंट जारी कर तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में सीबीआइ और पीड़िता की ओर से पेश अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए दिया।
सीबीआइ व पीड़िता की ओर से अदालत को बताया गया कि जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-2 ने पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर को गत वर्ष 30 जनवरी को दुष्कर्म प्रकरण से बरी कर दिया, जबकि उनके खिलाफ अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे। इसके साथ ही चिकित्सीय साक्ष्य के अलावा पीड़ित महिला के बयान से भी साबित है कि नागर ने दुष्कर्म किया है।
इसके बावजूद भी निचली अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। ऐसे में निचली अदालत के आदेश को रद किया जाए। बहस के बाद एकलपीठ ने अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए नागर को जमानती वारंट से तलब किया है। गौरतलब है कि पीड़िता ने नागर पर सरकारी बंगले पर बुलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।