आगामी सुनवाई तक ट्विटर के सीईओ की गिरफ्तारी पर रोक
राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी पर दर्ज एफआइआर को रद करने से इनकार किया है।
जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान हाईकोर्ट ने ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावनाएं आहत करने के विवादास्पद मामले में ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी पर दर्ज एफआइआर को रद करने से इनकार कर दिया है। डॉर्सी की ओर से एफआइआर रद करवाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस पीएस भाटी की कोर्ट ने बुधवार को एफआइआर रद करने से इनकार कर दिया। लेकिन कोर्ट ने जैक डॉर्सी को आंशिक राहत प्रदान करते हुए आगामी सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए। जांच के दौरान अपनी जगह प्रतिनिधि को भेजने की छूट प्रदान की है।
उनके खिलाफ जोधपुर के बसानी पुलिस थाने में ब्राह्मण समाज द्वारा एफआइआर दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया था कि ब्राह्मणों के खिलाफ घृणा फैलाने और नफरत को संस्थागत स्वरूप देने का काम ट्विटर ने किया है।
उल्लेखनीय है कि जैक डॉर्सी के खिलाफ आइपीसी की धारा 295ए, 500, 501, 504, 505, 120बी, में दर्ज एफआइआर रद करवाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको जांच से क्या दिक्कत है। इस पर डॉर्सी के वकील महेश जेठमलानी ने कहां कि डॉर्सी अमेरिकन नागरिक है और ट्विटर के सीईओ है। इसके साथ ही यह विवादित पोस्ट उन्होंने खुद नहीं पोस्ट की थी। राज्य के सरकारी वकील विक्रम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कोर्ट ने डॉर्सी को आंशिक राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही, जांच के दौरान अपने प्रतिनिधि को बासनी थाने भेजने की भी छूट प्रदान की।