Rajasthan: ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
Rajasthan हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के आवंटन को लेकर केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी द्वारा दायर याचिका के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र व राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है।
जयपुर, जागरण संवाददाता। Rajasthan: राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के आवंटन को लेकर केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी द्वारा दायर याचिका के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र व राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में भंडारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के साथ महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन व जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर के आवंटन में भेदभाव किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गुजरात को एक लाख 63 हजार 500 इंजेक्शन का कोटा आवंटित किया है। जबकि वहां मरीजों की संख्या 84,126 है। इसके विपरीत राजस्थान को 26,500 इंजेक्शन दिए गए हैं, यहां मरीजों की संख्या 96 हजार से ज्यादा है।
इसी तरह ऑक्सीजन के मामले में राजस्थान में मौजूदा समय में 205 मैट्रिक टन का ही आवंटन हो रहा है। वहीं, गुजरात को 1,661 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन हो रहा है। भंडारी ने इस मामले में हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि बीमारों की संख्या के आधार पर ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों का आवंटन होना चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के बीच पिछले कई दिनों से खींचतान चल रही है। दोनों का कोटा बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। तीन कैबिनेट मंत्रियों को दिल्ली भेजा गया है। इनमें चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल और ऊर्जामंत्री बीडी कल्ला शामिल हैं। ये तीनों दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर ऑक्सीजन व इंजेक्शन का कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।' इस बीच, जयपुर, कोटा और बीकानेर में ऑक्सीजन की कमी से दस मरीजों की मौत हो गई है।