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कल्याण सिंह बोले, जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को खत्म कर देना चाहिए

Kalyan Singh. राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का सही समय आ गया है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Wed, 20 Feb 2019 05:54 PM (IST)Updated: Thu, 21 Feb 2019 12:54 AM (IST)
कल्याण सिंह बोले, जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को खत्म कर देना चाहिए
कल्याण सिंह बोले, जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को खत्म कर देना चाहिए

नई दिल्ली, एएनआइ। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का सही समय आ गया है। यह अनुच्छेद अलगाववादियों को प्रोत्साहित करता है और देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है। 

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जानिए, क्या है धारा 370
भारतीय संविधान की धारा 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती है। 1947 में विभाजन के समय जब जम्मू-कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय  जम्मू-कश्मीर के राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसी दौरान तभी पाकिस्तान समर्थित कबिलाइयों ने वहां आक्रमण कर दिया, जिसके बाद बाद उन्होंने भारत में विलय के लिए सहमति दी।

इस तरह बनी थी धारा 370
उस वक्त आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर कश्मीर का भारत में विलय करने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने का समय नहीं था। इसलिए संघीय संविधान सभा में गोपालस्वामी आयंगर ने धारा 306-ए का प्रारूप पेश किया। यही बाद में धारा 370 बनी। जिसके तहत जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों से अलग अधिकार मिले हैं। 1951 में राज्य को संविधान सभा को अलग से बुलाने की अनुमति दी गई। नवंबर, 1956 में राज्य के संविधान का कार्य पूरा हुआ। 26 जनवरी, 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया।

जम्मू कश्मीर के पास ये हैं विशेष अधिकार
धारा 370 के प्रावधानों के मुताबिक संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है।1976 का शहरी भूमि कानून भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता। भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। धारा 370 के तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है। भारतीय संविधान की धारा 360 यानी देश में वित्तीय आपातकाल लगाने वाला प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता।

धारा 370 की खास बातें
- जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। यहां का झंडा अलग होता है।
- जम्मू-कश्मीर में भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं है। यहां भारत की सर्वोच्च अदालत के आदेश मान्य नहीं होते।
- जम्मू-कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की जम्मू-कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाएगी।
- यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है, तो उसके पति को भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है।
 


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