Lockdown 4.0: राजस्थान सरकार ने शर्तों के साथ दी रियायत
Lockdown 4.0 राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार विवाह समारोह के लिए अब उपखंड अधिकारी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
जागरण संवाददाता, जयपुर। Lockdown 4.0 राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन-4 में मंगलवार को कुछ और रियायत दी हैं। हालांकि ये रियायतें शर्तों के साथ लागू होगी। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार विवाह समारोह के लिए अब उपखंड अधिकारी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। अब केवल विवाह समारोह आयोजन को लेकर स्थानीय प्रशासन को सूचना देनी होगी। विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। समारोह में यदि 50 से अधिक लोग शामिल होते हैं तो उपखंड अधिकारी को 5 हजार रुपये का जुर्माना करने का अधिकार होगा। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में विवाह समारोह आयोजित नहीं हो सकेंगे।
गृह विभाग के आदेशों के अनुसार, रेड जोन में सुबह 7 बजे से शाम 6:45 तक कोई भी व्यक्ति बाहर रह सकेगा, लेकिन ठीक 7 बजे उसे घर के अंदर जाना होगा। इससे पहले सोमवार को एक आदेश जारी कर रेड जोन में कैब व
ऑटो रिक्शा के संचालन को अनुमति दी गई थी। कैब में दो और ऑटो रिक्शा में एक व्यक्ति के बैठने की ही अनुमति दी गई, लेकिन इनका संचालन केवल एयरपोर्ट, बस स्टैड व अस्पताल तक ही हो सकेगा। इसके साथ ही रेड जोन में कफ्र्यग्रस्त इलाकों को छोड़कर शेष क्षेत्र में फुटपाथी दुकानदारों को भी छूट दी गई है।
दूसरी दिन भी रद हुई फ्लाइट्स
करीब 65 दिन बाद लॉकडाउन-4 के दौरान घरेलू उड़ानें शुरू होने के बाद मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के रद होने का सिलसिला जारी रहा। मंगलवार को जयपुर एयरपोर्ट से 3 फ्लाइट्स फिर रद की गईं। सुबह 5:45 बजे सूरत जाने वाली स्पाइसजेट फ्लाइट एसजी-2763 रद हो गई। इसके बाद सुबह 6:40 बजे मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई-218 और फिर सुबह 7:20 बजे जालंधर जाने वाली स्पाइसजेट फ्लाइट एसजी-2750 फ्लाइट को भी रद कर दिया गया। इससे पहले सोमवार को भी 20 जगह मात्र 8 फ्लाइट ही यहां से उड़ान भर सकी। एयरलाइंस कंपनियों ने 12 फ्लाइट्स को रद कर दिया था।