Rajasthan Crime : साइको किलर चूंचूं को कोर्ट ने दी उम्रकैद, पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़े शहर में फेंक दिये थे
अपर लोक अभियोजक विजय कुमार सौगत ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश संदीप आनंद ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते हत्या करने वाले पति साइको किलर योगेश मल्होत्रा को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान में अलवर शहर के कोतवाली पुलिस थाना इलाके में अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते उसकी हत्या करने वाले पति साइको किलर चूंचूं उर्फ योगेश मल्होत्रा को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। इस साइको किलर ने अपनी पत्नी आरती की हत्या कर उसके अधजले शव के टुकड़े-टुकड़े कर शहर के अलग-अलग हिस्सों में फेंक दिया था।
अपर लोक अभियोजक विजय कुमार सौगत ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश संदीप आनंद ने साइको किलर योगेश मल्होत्रा को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है । योगेश मल्होत्रा ने धनतेरस के दिन 30 अक्टूबर 2016 को पत्नी आरती की हत्या कर उसके अधजले शव के टुकड़े करके उन्हें शहर में फेंक दिया था ।
इससे शहर में सनसनी फैल गई थी। कई दिनों तक यह घटना शहर में चर्चा का विषय रही । पुलिस की ओर से घर-घर कराए गये सर्वे में उसको योगेश मल्होत्रा पर शक हो गया था। इसकी भनक लगने पर वह हरियाणा फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने उसको हरियाणा के हिसार से उसकी बहिन के घर से गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर कोर्ट में उसके खिलाफ चालान पेश किया । कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुनाया है। मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक विजय कुमार सौगत और सत्येन्द्र चोधरी ने की।