Rajasthan Crime : पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 20-20 साल की सजा
9 प्रकरणों में 2 में फांसी तथा 7 में आजीवन कठोर कारावास की सजा। एक आरोपी नाबालिग का रिश्ते में मुंह बोला मामा है अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। उक्त प्रकरण में अजमेर रेंज आईएस सेंगाथिर द्वारा केस प्रकरण में साक्ष्य व दस्तावेज पेश किये।
जासं, अजमेर। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट- 2 ने मंगलवार से किशोरी से दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया। एक आरोपी नाबालिग का रिश्ते में मुंह बोला मामा है, जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। उक्त प्रकरण में अजमेर रेंज आई एस सेंगाथिर द्वारा केस प्रकरण में आरोपियों को सजा दिलवाने बाबत समस्त साक्ष्य व दस्तावेज माननीय न्यायालय में विशेष लोक लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत के जरिए पेश किया गया।
25 दस्तावेज और 13 गवाह पेश किए
मामले में बोराड़ा थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई, जिसके बाद 25 दस्तावेज और 13 गवाह पेश किए गए। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या.02 जिला अजमेर द्वारा अभियुक्त दिलखुश पुत्र रामकिश तेली निवासी बोराड़ा एवं मंगल पुत्र लालाराम तेली निवासी बोरड़ा उम्र 22 पुलिस थाना बोराडा को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 11- 11 हजार रुपए के अलग अलग अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
9 प्रकरण के आरोपी को 2 में फांसी
यह उल्लेखनीय है कि रेंज आईजी सेंगाथिर द्वारा चलाए गए आवाज दो अभियान के तहत चयनित किए गए प्रकरणों में प्रभावी पर्यवेक्षण द्वारा 9 प्रकरण के आरोपी को 2 में फांसी तथा अन्य में आजीवन कठोर कारावास 20 व 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड से न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।
4 मई, 18 को दुष्कर्म का मामला दर्ज
विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 4 मई, 2018 को बोराड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। पीडि़ता द्वारा अपने मुंह बोले मामा दिलखुश व उसके दोस्त मंगल पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बोराडा निवासी दिलखुश व मंगल को गिर तार किया। आरोपी मुंह बोला मामा नाबालिग को अपने रिश्तेदार का एक्सीडेंट बताकर घर से ले गया था। जयपुर के होटल के साथ विभिन्न जगहों पर उसके साथ दुष्कर्म किया।