राजस्थान HC का फैसला बना मील का पत्थर, पुलिस विभाग में किन्नर को मिला ये पद
राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सोमवार को एक किन्नर के पक्ष में सुनाए गए फैसले ने प्रदेश के किन्नरों के लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे खोल दिए है।
जयपुर, [जागरण संवाददाता]। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सोमवार को एक किन्नर के पक्ष में सुनाए गए फैसले ने प्रदेश के किन्नरों के लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे खोल दिए है। प्रदेश के जालौर जिले की किन्नर गंगा कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस विभाग को उसे नियुक्ति देने के आदेश दिए है ।
किसी किन्नर को सरकारी नौकरी देने का राजस्थान में यह प्रथम और देश में तीसरा मामला है । हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर पहली बार किसी किन्नर को नियुक्ति दी जाएगी । जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने गंगा कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 सप्ताह में नियुक्ति देने और वर्ष 2015 से ही नोशनल बेनीफिट देने के निर्देश दिए है ।
गंगा कुमारी की ओर से अधिवक्ता रितुराज सिंह ने पैरवी करते हुए कहा कि गंगा कुमारी पुलिस कांस्टेबल के पद के पात्र होने के बावजूद जालौर पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्ति नहीं दी गई । कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में चयनित किन्नर की नियुक्ति को लेकर पुलिस मुख्यालय एवं गृह विभाग असमंजस में थे ।काफी समय से इस बारे में निर्णय नहीं हो पा रहा था । इस पर किन्नर गंगा कुमारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और इस पर जस्टिस दिनेश मेहता ने सोमवार को आदेश दिए ।
वर्ष 2013 में 12 हजार पदों के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी। इसमें गंगाकुमारी का भी चयन हुआ । सभी अभ्यार्थियों का मेडिकल कराया गया तो गंगा के किन्नर होने की बात सामने आई। इस पर पुलिस अधिकारी नियुक्ति देने को लेकर असमंजस में पड गए। गंगादेवी के किन्नर होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने पुलिस मुख्यालय में मामला भेजा। पुलिस मुख्यालय निर्णय नहीं कर पा रहा था,इस पर गंगा कुमारी कोर्ट में गई और उसे न्याय मिला।