Lockdown: राजस्थान के पर्यटन मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर
Vishvendra Singh. राजस्थान के पर्यटन मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने का आरोप
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान सरकार के पर्यटन एवं देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनकर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। इस संबंध में वकील पूनमचंद भंडारी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कोर्ट से कहा गया है कि विश्वेन्द्र सिंह इस कोरोना काल में भरतपुर में सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क घूम रहे थे। वे बिना मास्क के पुलिसकर्मियों को निर्देश भी दे रहे थे, जबकि राज्य सरकार ने 19 अप्रैल के आदेश से सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना अनिवार्य किया है।
सरकार के निर्देशानुसार, सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के सेक्शन 51 के तहत एक साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है। याचिका में कहा गया कि विश्वेन्द्र सिंह एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उन्हें कानून का पालना करना चाहिए था। विश्वेन्द्र सिंह का एक वीडियो दो दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे भरतपुर जिले में कुम्हेर थाने के बाहर पुलिसकर्मियों को कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश देते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, जबकि बाकी सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों ने मास्क पहन रखा था।
पूनमचंद भंडारी की ओर से अधिवक्ता टीएन शर्मा और अधिवक्ता अभिनव भंडारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह, भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मण गौड़ और पुलिस अधीक्षक भरतपुर हैदर अली को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि घटना के बाद याचिकाकर्ता ने भरतपुर पुलिस अधीक्षक को इसकी शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता को ही फोन पर धमकियां मिलने लगी, जिसकी शिकायत भी पुलिस से की गई है जिस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।