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Pulwama Terror Attack: पाक नागरिकों के रहने, ठहराव और घूमने पर रोक -पाक सटे समावर्ती जिलों में विशेष चौकसी

पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से सटे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तानी नागरिकों के रहने,घूमने और ठहराव पर रोक लगा दी गई है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Tue, 19 Feb 2019 01:14 PM (IST)Updated: Tue, 19 Feb 2019 01:14 PM (IST)
Pulwama Terror Attack: पाक नागरिकों के रहने, ठहराव और घूमने पर रोक -पाक सटे समावर्ती जिलों में विशेष चौकसी
Pulwama Terror Attack: पाक नागरिकों के रहने, ठहराव और घूमने पर रोक -पाक सटे समावर्ती जिलों में विशेष चौकसी

जयपुर, नरेन्द्र शर्मा। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से सटे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तानी नागरिकों के रहने,घूमने और ठहराव पर रोक लगा दी गई है। इन जिलों में पाकिस्तानी मोबाइल सिम कार्ड उपयोग करने पर रोक लगाने के साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसियों और स्थानीय पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखना शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गस्त बढ़ाई गई है। लोगों से अनजान व्यक्ति के नजर आने पर पुलिस को सूचना देने के लिए कहा गया है। केन्द्रीय इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सीमावर्ती जिलों बीकानेर,जैसलमेर,बाड़मेर,जोधपुर और श्रीगंगानगर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। धार्मिक वीजा अथवा सामान्य वीजा पर आए पाक नागरिकों को जल्द लौटने के लिए कहा जा रहा है।

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बीकानेर कलेक्टर ने 48 घंटे में जिला छोड़ने के निर्देश दिए

बीकानेर में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर जिला छोड़कर जाने के आदेश दिए गए है । बीकानेर जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने आईपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया कि बीकानेर राजस्व सीमा में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे के भीतर जिला छोड़कर चले जाए। आदेश में कहा गया है कि बीकानेर पाकिस्तान की सीमा के निकट है।

इस कारण पाकिस्तानी नागरिकों के यहां रहने, विचरण करने एवं ठहरने से आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है, जिसके मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू की गई है। बीकानेर की सीमा क्षेत्र में बने होटलों में पाकिस्तानी नागरिकों को पनाह देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश दो माह के लिए लागू किया गया है। आदेश के अनुसार बीकानेर की सीमा में स्थित किसी भी धर्मशाला, होटल एवं अस्पताल इत्यादि में पाकिस्तानी नागरिकों के रहने एवं ठहरने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश में कहा गया है कि बीकानेर जिले में रहने वाले भारतीय नागरिक, पाकिस्तान के नागरिकों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक संबंध नहीं रखेगें या पाकिस्तानी नागरिकों को किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं देंगे।आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जा सकेगा । अन्य जिलों में अब तक अनौपचारिक रूप से इस तरह के आदेश की पालना की जा रही थी,लेकिन अब बुधवार तक अधिकारिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

"स्पूफ कॉल " को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक

पाकिस्तान से प्राप्त हो रही ‘स्पूफ कॉल' के मद्देनजर कोई भी नागरिक किसी भी दूरसंचार माध्यम से किसी भी प्रकार की सैन्य अथवा संवेदनशील जानकारी का अनजान लोगों से आदान-प्रदान नहीं करे इसको लेकर सीमावर्ती जलिों के पुलिस अधीक्षकों ने लोगों को जानकारी देने का जिम्‍मा पुलिस थाना अधिकारियों को सौंपा है। कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सिम का उपयोग भी नहीं करे,यह जानकारी लोगों को दी जा रही है। उल्‍लेखनीय है "स्पूफ कॉल" वह फोन कॉल होती है जिसमें फोन उठाने वाले व्यक्ति को फोन करने वाले व्यक्ति के असली नंबर के बजाए कोई और नंबर दिखाई देता है ।


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