डेरे से गायब हुई महिला के मामले में कोर्ट ने दिए रिपोर्ट पेश करने के आदेश
तलाशने पर डेरा के लोगों ने उसे बताया कि गुड्डी ध्यान में लीन हो गई वह अपने आप कुछ दिनों में तुम्हारे घर पहुंच जाएगी।
जयपुर,[ जागरण संवाददाता]। राजस्थान हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सिरसा स्थित आश्रम से जयपुर की की एक महिला के लापता होने में मामले में अनुसंधान अधिकारी को 8 नवम्बर को प्रगति रिपोर्ट सहित हाजिर होने के निर्देश दिए है।
जज महेन्द्र माहेश्वरी ने यह अंतरिम निर्देश महिला गुड्डी के पति कमलेश कुमार की अपराधिक विविध याचिका पर दिए। याचिका में निष्पक्ष जांच करने और मामले की सीआईडी-सीबी अथवा सीबीआई से जांच कराने की बात कही गई थी । अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने बताया कि प्रार्थी 24 मार्च 2015 को अपनी पत्नी और बेटे के साथ सिरसा सत्संग में गए थे, लेकिन 29 मार्च को उसकी पत्नी वहां से गायब हो गई। तलाशने पर डेरा के लोगों ने उसे बताया कि गुड्डी ध्यान में लीन हो गई वह अपने आप कुछ दिनों में तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। कई दिनों तक पत्नी के घर नहीं पहुंचने पर कमलेश कुमार ने 8 मई,2015 को जयपुर के जवाहर र्सिकल पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया,लेकिन पुलिस ने 12 फरवरी,2016 को मामले पर एफआर लगा दी ।
इसके खिलाफ कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटिशन दायर करने पर अधिनस्थ कोर्ट ने 14 दिसम्बर,2017 के आदेश से पुन: जांच करने का निर्देश दिया । याचिका में कहा गया कि पुलिस ने मामले में 30 दिन में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था,लेकिन अभी तक न तो प्रार्थी के बयान दर्ज हुए है और न ही किसी से पूछताछ हुई है । ऐसे में उन्हे कार्रवाई में निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है,इसलिए मामले को सीआईडी,सीबी या सीबीआई को जांच के लिए भिजवाने का आदेश दिया जाए ।