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अब एफआईआर के लिए परिवादी को नहीं भटकना पड़ेगा

राजस्थान में प्राथमिकी रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करवाने के बाद उसे लेने के लिए पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

By Preeti jhaEdited By: Published: Sat, 15 Sep 2018 03:19 PM (IST)Updated: Sat, 15 Sep 2018 03:19 PM (IST)
अब एफआईआर के लिए परिवादी को नहीं भटकना पड़ेगा
अब एफआईआर के लिए परिवादी को नहीं भटकना पड़ेगा

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान में प्राथमिकी रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करवाने के बाद उसे लेने के लिए पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवादी ऑनलाइन ही न केवल अपनी प्राथमिकी देख पाएगा, बल्कि उसका प्रिंट भी ले सकेगा।

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राज्य क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक पंकज चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एवं नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर परिवादी को उसकी कॉपी नि:शुल्क उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, लेकिन देखा गया है कि परिवादी को समय पर एफआईआर की कॉपी नहीं मिल पाती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब आॅनलाइन नकल का प्रावधान किया गया है।

इस तरह कर सकते है इसका इस्तेमाल

ऑनलाइन एफआईआर देखने के लिए सबसे पहले राजस्थान पुलिस पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर खोलना होगा। इसके बाद पोर्टल के होमपेज पर पब्लिक इंफोर्मेशन में विकल्प का चयन करने के बाद उसमें व्यू एफआईआर एवं अन्य नागरिक सुविधाएं का चयन करना होगा।

व्यू एफआईआर एवं अन्य नागरिक सुविधा के विकल्प का चयन करने पर पोर्टल पर पेज खुलेगा और फिर एफआईआर देखी जा सकती है और उसका प्रिंट निकाला जा सकता है। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए मोजिला ब्राउजर का उपयोग ही किया जा सकेगा । 


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