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Rajasthan Corona Guidelines: सरकार ने जारी किया 'महामारी रेड अलर्ट', लॉकडाउन में बढ़ाई गई सख्ती

Rajasthan कोरोना संक्रमण के बीच राजस्थान में सोमवार से नई गाइडलाइन लागू हो गई। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के नाम से लागू नई गाइडलाइन के अनुसार अब विवाह समारेाह में 31 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Mon, 03 May 2021 06:08 PM (IST)Updated: Tue, 04 May 2021 10:23 AM (IST)
Rajasthan Corona Guidelines: सरकार ने जारी किया 'महामारी रेड अलर्ट', लॉकडाउन में बढ़ाई गई सख्ती
बेवजह घूमने वालों पर अब होगी सख्ती, शादियों में 31 लोग हो सकेंगे शामिल। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, जयपुर। Rajasthan: तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बीच राजस्थान में सोमवार से नई गाइडलाइन लागू हो गई। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के नाम से लागू नई गाइडलाइन के अनुसार, अब विवाह समारेाह में 31 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इससे अधिक लोग एकत्रित होने पर एक लाख तक का जुर्माना वसूला जा सकेगा।

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विवाह समारोह के आयोजन की क्षेत्रीय उपखंड अधिकारी को सूचना देनी होगी। उपखंड अधिकारी के यहां विवाह समारोह में शामिल होने वालों की सूची भी पेश करनी होगी। पहले 50 लोग तक विवाह समारोह में शामिल हो सकते थे। बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर सख्ती होगी। सरकार ने तय किया है कि दोपहर 12 से सुबह पांच बजे तक बिना किसी काम के घूमते नजर आने वालों को 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा।

अंतिम संस्कार में मात्र 20 ही लोग शामिल हो सकेंगे। पुलिस और जिला प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरतेगा। निजी वाहन एक से दूसरे जिले में नहीं जा सकेंगे। शुक्रवार रात से सोमवार सुबह छह बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। आगामी 17 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।

आटा चक्की, किराना की दुकानें प्रतिदिन सुबह छह से 11 बजे तक खुल सकेंगी। दूध डेयरी सुबह छह से 11 और शाम पांच से सात बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट्स, बेकरी आदि नहीं खुलेंगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात आठ बजे तक मिल सकेगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर जाने वालों को टिकट दिखाने पर घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी।

राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पूर्व कराई गई आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने-जाने की सुविधा होगी। पेट्रोल पंपों पर निजी वाहनों को सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक ही पेट्रोल व डीजल उपलब्ध हो सकेगा। बसों में कुल क्षमता के 50 फीसद यात्री ही बैठ सकेंगे।


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