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Rajasthan: कॉलेज की जमीन क्रिकेट संघ को हस्तांतरित करने के मामले में पूर्व मंत्री को नोटिस जारी

बाड़मेर के सरकारी कॉलेज से जुड़ी कुल 16 बीघा जमीन को मार्च 2013 में जिला क्रिकेट संघ की क्रिकेट अकादमी को हस्तांतरित कर दिया गया था जिसे लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के मंत्री हेमाराम चौधरी व राजस्व विभाग का पक्ष मांगा।

By Babita kashyapEdited By: Published: Sat, 17 Oct 2020 10:27 AM (IST)Updated: Sat, 17 Oct 2020 10:27 AM (IST)
Rajasthan: कॉलेज की जमीन क्रिकेट संघ को हस्तांतरित करने के मामले में पूर्व मंत्री को नोटिस जारी
कॉलेज की जमीन क्रिकेट संघ को हस्तांतरित करने का मामले

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बाड़मेर जिले में क्रिकेट संघ को सरकारी कॉलेज की जमीन का एक हिस्सा अवैध रूप से हस्तांतरित करने के मामले में राज्य के मंत्री हेमाराम चौधरी व राजस्व विभाग का पक्ष मांगा। न्यायमूर्ति संगीतराज लोढ़ा की पीठ ने पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी और राजस्व विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर याचिका में आरोपों पर जवाब मांगा है। 

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 हाईकोर्ट ने बाड़मेर के पूर्व जिला कलेक्टर संजय दीक्षित से भी इस संबध में जवाब मांगा है। पिछली अशोक गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री रहे हेमाराम चौधरी वर्तमान में विधायक है । सबल सिंह भाटी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि बाड़मेर के सरकारी कॉलेज से जुड़ी कुल 16 बीघा जमीन को मार्च 2013 में जिला क्रिकेट संघ की क्रिकेट अकादमी को हस्तांतरित कर दिया गया था, जब तत्कालीन राजस्व मंत्री बाड़मेर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी थे। चौधरी अभी भी अध्यक्ष हैं।

 याचिका में कहा गया है कि हेमाराम चौधरी ने तत्कालीन अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर के सरकारी कॉलेज की जमीन को गलत तरह से हस्तांतरित किया। जिस समय जमीन का आवंटन किया गया उस समय तत्कालीन जिला कलेक्टर संजय दीक्षित जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष थे। याचिका में कहा गया कि जमीन हस्तांतरित करने के बाद तत्कालीन तहसीलदार ने जल्दबाजी में पटवारी पर दबाव डालकर नामांतरण भी जिल क्रिकेट संघ के नाम कर दिया गया । सबल सिंह का कहना है कि फर्जी ढंग से जमीन का हस्तांतरण किया गया। याचिकाकर्ता के वकील गुलाब सिंह ने कोर्ट में कहा कि कॉलेज की जमीन स्टूडेंट्स के उपयोग के लिए थी,जिसे गलत तरह एक निजी निकाय को हस्तांतरित की गई।


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