Corona IN Rajasthan: राजस्थान के 8 जिलों में रात्रि कर्फ्यू, शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अधिक संक्रमण वाले आठ जिलों में रात्रि कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया है। रात 930 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू करने का निर्णय मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अधिक संक्रमण वाले आठ जिलों में रात्रि कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया है। रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू करने का निर्णय शनिवार देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। जिसके तहत आठ में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर , अलवर व भीलवाड़ा जिले शामिल हैं जिसमें रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है।
राजस्थान में बढ़ते कोरोना आठ जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। पहले 5 में लगाने का निर्णय लिया था। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में शादी समारोह में अब 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी। इससे पहले 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी। संक्रमण से प्रभावित संवेदनशील जिलों में सरकारी कार्यालयों में 85 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश में धारा-144 लागू की गई थी। इसके तहत पांच या इससे अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
जयपुर में सार्वजनिक, धार्मिक व राजनीजिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को कोविड डेडिकेटेड बनाया गया है। इसी बीच शनिवार को प्रदेश में 3007 कोरोना संक्रमित मिलने के साथ ही 16 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 2 लाख 40 हजार 676 संक्रमित मिलने के साथ ही कुल 2146 लोगों की मौत हाे चुकी है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस रात के कर्फ्यू के दौरान, शादी समारोह में जाने वाले लोग, दवाइयों सहित आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग और बस, ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों को जाने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, नवंबर में, नए COVID-19 मामलों की दैनिक संख्या 1,700 से बढ़कर 3,000 हो गई है। "आठ जिलों में, रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। सर्दियों के मद्देनजर, यह अनुमान लगाया जाता है कि स्थिति गंभीर हो जाएगी। इसलिए सरकार लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए फैसले ले रही है,"
सीएमओ के मुताबिक, मास्क न पहनने पर जुर्माने को भी 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। कोरोना में मानव से मानव में संचारित करने की क्षमता है जब एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे के साथ निकट संपर्क में होता है। वायरस संक्रमित व्यक्ति के मुंह या नाक से छोटे तरल कणों में फैल सकता है जब वे खांसी या छींकते हैं। फेस मास्क इसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में शनिवार को सीओवीआईडी -19 के 3,007 नए मामले सामने आए, जिसमें राज्य में कुल मामलों की संख्या 2,40,676 हो गई। राज्य ने आज 16 लोगों की मौत और 1,963 लोगों की मौत हो गई। राज्य में 18,684 मामले हैं, जबकि 2,07,224 लोग वायरल संक्रमण से उबर चुके हैं। राजस्थान में COVID-19 के कारण मरने वालों की संख्या 2,146 है।