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Asaram: राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम से जुड़े मामले में अब तीन मई को होगी अगली सुनवाई

Asaram आसाराम अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। वहीं इस मामले में सह आरोपित शिल्पी और शरद चंद्र को निचली अदालत ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Mon, 15 Mar 2021 07:11 PM (IST)Updated: Mon, 15 Mar 2021 07:11 PM (IST)
Asaram: राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम से जुड़े मामले में अब तीन मई को होगी अगली सुनवाई
राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम से जुड़े मामले में अब तीन मई को होगी अगली सुनवाई। फाइल फोटो

जोधपुर, संवाद सूत्र। Asaram: अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद आसाराम से जुड़े मामले व सहआरोपितों से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई। मामले में आसाराम के अधिवक्ताओं द्वारा समय मांगे जाने पर हाईकोर्ट ने इन मामलों में सुनवाई के लिए तीन मई की तारीख निर्धारित की है। इधर, आसाराम के समर्थक फिर सुनवाई चलने से बेकाबू हुए और उन्होंने आसाराम के पक्ष के अधिवक्ताओं में से एक के साथ धक्का-मुक्की कर दी। राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में आसाराम को निचली अदालत से मिली जीवन की अंतिम सांस तक कारावास में रहने की सजा के खिलाफ अपील की गई  है।

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इसके अलावा मामले में सह आरोपित शिल्पी और शरदचंद ने भी अपनी 20 वर्षों की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर रखी है। इन मामलों में आसाराम, शिल्पी और शरदचंद की ओर से हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए वाद सूचीबद्ध था। इस पर आसाराम की ओर से सजा के खिलाफ पेश की गई अपील पर मुंबई के वरिष्ठ अधिवक्ता शिरीष गुप्ते के सहयोगी ने न्यायालय से समय मांगा है। इस पर न्यायालय ने समय देते हुए तीन मई की तारीख तय की है। जोधपुर से वरिष्ठ अधिवक्ता जगमाल सिंह चौधरी और उनके सहयोगी प्रदीप सिंह चौधरी भी न्यायालय में मौजूद रहे।

इधर, सुनवाई की तारीख को लेकर आसाराम के समर्थक कोर्ट परिसर मैं घूमते दिखाई दिए, लेकिन अधिवक्ताओं के द्वारा आगे समय मांगे जाने पर समर्थकों में निराशा रही। समर्थकों के संपर्क में रहे अधिवक्ता ललित सेन से कुछ समर्थकों ने हाथापाई कर डाली। असके बाद अन्य अधिवक्ताओं व मौजूद लोगों द्वारा मामला शांत करवाया गया। आसाराम अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। वहीं, इस मामले में सह आरोपित शिल्पी और शरद चंद्र को निचली अदालत ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों अभी जमानत पर बाहर हैं। सभी ने निचली अदालत के फैसले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की हुई है।


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