Rajasthan: रॉबर्ट वाड्रा के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, अगली सुनवाई 28 जनवरी को
Rajasthan बीकानेर के कोलायत से जुड़ी जमीन-फरोख्त मामले में ईडी की ओर से आरोपित रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ के लिए हिरासत की अर्जी लगाई है। जोधपुर स्थित हाईकोर्ट मुख्यपीठ में में कोलायत जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समय अभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पाई।
जोधपुर, संवाद सूत्र। Rajasthan: राजस्थान में जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट में स्काइलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड और महेश नागर की ओर से दायर विविध अपराधी की याचिका पर सोमवार को समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले में अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। बीकानेर के कोलायत से जुड़ी जमीन-फरोख्त मामले में ईडी की ओर से आरोपित रॉबर्ट वाड्रा व अन्य से पूछताछ के लिए हिरासत की अर्जी लगाई है। जोधपुर स्थित हाईकोर्ट मुख्यपीठ में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट में कोलायत जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समय अभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। ईडी की ओर से मामले में एएसजी राजदीपक रस्तोगी और एएएसजी बीपी बोहरा ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्थान हाई कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता जताते हुए आरोपितों को हिरासत में लेने की हाईकोर्ट से अनुमति मांगी गई थी।
सुनवाई के दौरान वाड्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखने वाले थे, वहीं अधिवक्ता कुलदीप माथुर आज कोर्ट में मौजूद थे। ईडी की ओर से एएसी राजदीपक रस्तोगी जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखने वाले थे। वहीं, एएएसजी भानु प्रताप बोहरा जोधपुर कोर्ट में मौजूद थे। रॉबर्ट वाड्रा व अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ करने से जुड़े प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट में सुनवाई समय आभाव के चलते नहीं हो पाई। अब नई तारीख 28 जनवरी मुकर्रर की गई है।
रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
स्काइलाइट प्राइवेट हास्पिटैलिटी लिमिटेड के मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा व अन्य आरोपियों से पूछताछ की जरूरत बताते हुए आरोपियों को हिरासत में लेने की इजाजत मांगी गई है। यदि कोर्ट से स्वीकृति मिलती है तो निश्चित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा, उनकी मां मौरीन वाड्रा और अन्य आरोपितों की मुश्किलें बढ़ेंगी। राजस्थान हाई कोर्ट में स्काइलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड तथा महेश नागर की ओर से दायर याचिकाओं में ईडी की ओर से एएसजी राजदीपक रस्तोगी व एएएसजी बीपी बोहरा ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसमें उन्होंने पूछताछ के लिए आरोपितों की हिरासत की मांग की है। इस प्रार्थना पत्र पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। वाड्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पक्ष रखेंगे। वही, ईडी की ओर से राजदीपक रस्तोगी तथा भानु प्रताप बोहरा पक्ष रखेंगे।
बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में जमीन खरीद से जुड़ा है मामला
रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट प्राइवेट हास्पिटैलिटी लिमिटेड ने 2012 में बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में कुछ दलालों के जरिये 270 बीघा जमीन 79 लाख रुपये में खरीदी। बीकानेर में सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिए जमीन आवंटित की गई थी। यहां से विस्थापित हुए लोगों के लिए दूसरी जगह पर 1400 बीघा जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस जमीन के फर्जी कागजात तैयार करवाकर वाड्रा की कंपनी को बेच दिए। नियमों के मुताबिक सेना से संबंधित इस क्षेत्र की जमीन को बेचा नहीं जा सकता था। इन लोगों के माध्यम से ही वाड्रा ने क्षेत्र के कुछ गांवों में और जमीन खरीदने का प्रयास किया, लेकिन मामला आगे बढ़ नहीं पाया। फर्जी तरीके से जमीन के बेचने का मामला उजागर होने से पहले वाड्रा की कंपनी ने इस जमीन को 5 करोड़ रुपये में बेच दिया। मनी लांड्रिंग से जुड़े इस मामले की ईडी ने जांच शुरू की थी। ईडी की पूछताछ से बचने के लिए वाड्रा लंबे अरसे से प्रयास करते रहे। हाई कोर्ट ने वाड्रा को ईडी के समक्ष पेश होने के आदेश भी दिए थे, जिसके बाद वाड्रा जयपुर में ईडी के समक्ष पेश भी हुए थे। ईडी की सख्ती पर वाड्रा ने राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में अपील की।