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    Udaipur News: मां की ममता हुई तार-तार, बेटियों को छोड़ महिला ने प्रेमी संग रचाई शादी

    By Jagran NewsEdited By: Shashank Mishra
    Updated: Mon, 10 Apr 2023 10:31 PM (IST)

    घटना उदयपुर जिले के सलूम्बर क्षेत्र की है। दस साल और पांच साल की दो बेटियों की मां ने अपनी शादी के पंद्रह साल बाद गांव में लोन की किश्त लेने आने वाले फाइनेंसकर्मी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली।

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    दो बेटियों की मां ने शादी के पंद्रह साल बाद फाइनेंस कर्मीप्रेमी संग कर ली शादी

    उदयपुर, राज्य ब्यूरो। मां और बेटी का संबंध बेहद मजबूत माना जाता है किन्तु इसके विपरीत उदयपुर जिले की एक मां ने ममता को ही तार-तार कर दिया। अपनी दो बेटियों को छोड़कर एक मां ने लोन की किश्त लेने आने वाले फाइनेंसकर्मी युवक संग शादी रचा ली। शादी के पंद्रह साल बाद महिला के इस निर्णय से परिवार ही नहीं, बल्कि गांव के समूचे लोग हैरत में है। मां के इस कदम से बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रेमी संग शादी के बाद उसने बेटियों को पहले पति के यहां छोड़ दिया।

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    फाइनेंसकर्मी के साथ कोर्ट मैरिज की

    घटना उदयपुर जिले के सलूम्बर क्षेत्र की है। दस साल और पांच साल की दो बेटियों की मां ने अपनी शादी के पंद्रह साल बाद गांव में लोन की किश्त लेने आने वाले फाइनेंसकर्मी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। प्रेमी संग शादी के लिए उसने अपनी दोनों बेटियों को रोते-बिलखते छोड़ दिया।

    ग्रामीणों के बीच चर्चा थी लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब महिला ने अपने पहले पति के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। महिला ने आरोप लगाया कि उसके प्रेमी को पहले पति से जान का खतरा है। यह महिला उदयपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई थी। पुलिस ने उसके पूर्व पति को भी बुलाया था, जो अपनी बेटियों के साथ उदयपुर आया था।

    मां ने बेटियों की पुकार की अनसुनी

    बेटियों ने जब अपनी मां को देखा तो वह बिलखती रही। दोनों बेटियां मां से लिपट-लिपटकर रोती रही और उसके पैरों में गिरी लेकिन मां ने उनकी गुहार को अनसुना कर दिया। बेटियां मां को छोड़ना नहीं चाह रही। जिसने भी यह दृश्य देखा उसकी आंखों से आंसू आ गए लेकिन बच्चियों की मां का कलेजा नहीं पसीजा। महिला पुलिसकर्मी ने दोनों बेटियों को मां से अलग किया और वह बेटियों को रोता छोड़कर अपने दूसरे पति के साथ रवाना हो गई।

    पहला पति शिकायत करे तो शून्य हो सकती है दूसरी शादी

    इस मामले में एडवोकेट यतीन्द्र जोशी का कहना है कि तलाक लिए बगैर दूसरी शादी अवैधानिक है। यदि पहला पति इस मामले में शिकायत करे तो उसकी दूसरी शादी शून्य हो सकती है। हालांकि उसे अपने पहले पति के साथ रहने को मजबूर नहीं किया जा सकता और ना ही उसके प्रेमी के साथ रहने से रोका जा सकता।