Move to Jagran APP

Rajasthan: कोटा की छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म

Misbehavior With Girl Student. कोटी की छात्रा को फेसबुक के जरिए बने नाबालिग दोस्त ने बुलाया और उससे दो माह तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Thu, 09 Jan 2020 01:18 PM (IST)Updated: Thu, 09 Jan 2020 01:18 PM (IST)
Rajasthan: कोटा की छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म
Rajasthan: कोटा की छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म

कोटा, प्रेट्र। Misbehavior With Girl Student. राजस्थान के कोटा में 10वीं कक्षा की पढ़ाई अधूरी छोड़ चुकी नाबालिग छात्रा को फेसबुक के जरिए बने नाबालिग दोस्त ने मध्य प्रदेश के गुना बुलाया और उससे दो माह तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। छात्रा ने गत शनिवार को किसी तरह अपने पिता को फोन कर सूचना दी। उसके बाद कोटा पुलिस ने गुना जाकर उसे मुक्त कराया। मामले की जांच जारी है।

loksabha election banner

कोटा पुलिस ने बुधवार को बताया कि 17 वर्षीय पीड़िता को मुक्त कराने के बाद पीड़ित छात्रा को मंगलवार रात कोटा की बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। समिति ने उसे महिला आश्रय गृह भेजने का आदेश दिया है। समिति की अध्यक्ष कनीज फातिमा ने बताया कि कुछ माह पूर्व उसकी फेसबुक के माध्यम से दीपक अहीर से दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों नियमित रूप से चैटिंग करते रहते थे। गत वर्ष नवंबर में दीपक ने उसे गुना आने और उसके साथ रहने के लिए बुलाया। छात्रा गुना चली आई। शुरू में कुछ दिन दीपक के परिवार ने उसे अच्छे से रखा, लेकिन बाद में उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसे एक रूम में बंधक बना दिया गया। यहीं दीपक ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। छात्रा ने समिति से कहा कि आरोपित की मां व बहन भी उसे अक्सर मारते व प्रताड़ित करते थे।

शरीर पर चोट के निशान

नाबालिग पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान हैं। उसने समिति को बताया कि उसका मोबाइल भी आरोपित ने छीन लिया था। बीते दिनों उसने किसी तरह अपना मोबाइल हासिल कर लिया और अपने साथ हो रहे जुल्म की पिता को सूचना दी। पिता ने तत्काल कोटा के उद्योग नगर थाने में केस दर्ज कराया। एएसआई खेमचंद के नेतृत्व में एक पुलिस टीम छात्रा को मुक्त कराने गुना भेजकर उसे छुड़ाया गया। बुधवार को छात्रा का मेडिकल कराया गया।

दुष्कर्म का केस दर्ज करने का आदेश

बाल कल्याण समिति ने पुलिस को आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण, पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि चूंकि अभी मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत छात्रा के बयान दर्ज नहीं हुए हैं, इसलिए आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में फिलहाल केस दर्ज नहीं किया गया है।

राजस्थान की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.