Lockdown Violation: एडवाइजरी की पालना न करने वालों से वसूले 13 लाख, 7050 व्यक्तियों पर सख्ती
Lockdown Violation कोरोना महामारी एडवाइजरी नहीं मानने वालों पर प्रशासन ने सख्ती कर जिले में 7050 व्यक्तियों से 13 लाख से अधिक का जुर्माना वसूल किया है।
अजमेर। कोरोना महामारी एडवाइजरी नहीं मानने वालों पर प्रशासन ने सख्ती कर जिले में 7050 व्यक्तियों से 13 लाख से अधिक का जुर्माना वसूल किया है। इसबीच रविवार को अबतक अजमेर में 41 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, तीन की मौत हो गई। अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरने वालों की संख्या 31 बताई जा रही है। 803 लोगों ने कोरोना से जंग लड़कर जीत दर्ज की है। अभी भी 621 मरीज एक्टिव हैं। अजमेर में करीब 43 हजार 899 लोगों के सैम्पल जांच की गई है।
कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार तथा प्रशासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए, इनकी पालना के लिए पुलिस व प्रशासन की समझाईश के उपरान्त भी नही मानने वाले व्यक्ति पर जुर्माने कर अबतक 7 हजार 50 व्यक्तियों के विरुद्ध 13 लाख 40 हजार 600 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
जानकारी के अनुसार इनमें अधिकांश वे लोग हैं जो कि सार्वजनिक स्थानों एवं कार्य स्थलों पर फेस मास्क अथवा फेस कवर नहीं पहने थे ऐसे 4 हजार 442 व्यक्तियों का चालान बनाकर 8 लाख 89 हजार 600 का जुर्माना वसूला। इसमें से पुलिस ने 7 लाख 57 हजार 800, मजिस्ट्रेट ने 65 हजार तथा कार्य स्थल प्रभारी ने 66 हजार 800 रुपये वसूले। मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों को सामान बेचने वाले 405 दुकानदारों पर कार्यवाही कर 2 लाख एक हजार 700 की राशि वसूली गई। इसमें से पुलिस द्वारा एक लाख 71 हजार, मजिस्ट्रेट द्वारा 24 हजार तथा कार्य स्थल प्रभारी द्वारा 6 हजार 700 रुपये वसूले गये। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले 70 व्यक्तियों से 14 हजार की राशि वसूली गई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए पाए जाने वाले 19 व्यक्तियों पर 9 हजार 500 का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तम्बाकू बेचने वाले 16 व्यक्तियों पर कार्यवाही कर 16 हजार का जुर्माना लगाया। सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी की पालना 2 हजार 98 व्यक्तियों ने नहीं की। इनपर 2 लाख 9 हजार 800 का जुर्माना लगाया गया।
जिला एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह से संबंधित जमाव का आयोजन या उस समारोह में सामाजिक दूरी नहीं रखने पर 2 कार्यवाहियों में 10 हजार का जुर्माना वसूला गया। अनिवार्य क्वारेंटाइन की शर्तों का 3 प्रवासियों द्वारा उल्लंघन किया गया इन पर 3 हजार का जुर्माना आरोपित किया गया।
जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि कोरोना की एडवाइजरी को नहीं मानने वाले कोरोना संक्रमण के फैलाव के संवाहक है। इनके खिलाफ कार्यवाही जरूरी है।