नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराया, बीस साल की कड़ी कैद
पिछले साल नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में डूंगरपुर की एक अदालत ने एक युवक को दोषी ठहराते हुए बीस साल की कड़ी कैद सुनाई है।
उदयपुर। पिछले साल नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में डूंगरपुर की एक अदालत ने एक युवक को दोषी ठहराते हुए बीस साल की कड़ी कैद सुनाई है। अदालत सूत्रों ने बताया कि घटना डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र की है। जहां पीडि़ता के पिता ने 23 जून 2019 को अपनी सोलह वर्षीया बेटी के अपहरण तथा उसके साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने देवकी गांव के राकेश उफ्र रमेश उर्फ हकरालाल को गिरफ्तार किया तथा नाबालिग को अदालत में बयान दर्ज कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया।
अदालत में दिए बयानों में नाबालिग ने बताया कि युवक राकेश उसे शादी करने का झांसा देकर अपने साथ ले गया तथा सोलह दिन तक साथ रखा। इस दौरान वह हर दिन वह उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। जिस पर पुलिस ने राकेश उर्फ रमेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(2) के साथ पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत आरोप पत्र बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में अदालत ने अभियुक्त राकेश को अपहरण तथा दुष्कर्म का दोषी माना तथा विभिन्न धाराओं में बीस साल के कठोर कारावास के साथ तीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने कहा कि इस मामले में पीडिता को प्रतिकर योजना का लाभ भी दिया जाना चाहिए।
हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार : चित्तौडग़ढ़ जिला पुलिस ने हत्या के मामले में उदयपुर जिले के गींगला थाना क्षेत्र के कराकली गांव के जंगल से आरणी निवासी मदन पुत्र सोहनलाल कालबेलिया तथा पप्पू पुत्र ईश्वरलाल कालबेलिया को गिरफ्तार किया। दोनों ने पिछले साल चित्तौडग़ढ़ जिले के रूपाखेड़ी गांव में खेत में सोए किशनलाल तेली की हत्या कर दी तथा उसकी पत्नी से मारपीट कर चांदी के जेवरात छीन ले गए थे।