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राजस्थानः भाजपा के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा को छह माह की जेल, जमानत पर रिहा

Kirodi Lal Meena. न्यायालय ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को एक मामले में छह माह की जेल और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Thu, 14 Mar 2019 07:24 PM (IST)Updated: Thu, 14 Mar 2019 07:25 PM (IST)
राजस्थानः भाजपा के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा को छह माह की जेल, जमानत पर रिहा
राजस्थानः भाजपा के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा को छह माह की जेल, जमानत पर रिहा

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में गंगापुर सिटी ग्राम न्यायालय ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को एक मामले में छह माह की जेल और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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न्यायाधिकारी जया अग्रवाल ने मीणा के साथ तीन अन्य लोगों को धारा 144 के उल्लंघन के मामले में छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मीणा को रेल यातायात बाधित करने के आरोप में एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने के भी आदेश दिए हैं।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में किरोड़ी लाल मीणा, पंखीलाल मीणा, अमृतलाल मीणा और रामकेश मीणा को धारा 188 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। फैसले के बाद किरोड़ी लाल मीणा और अन्य लोगों को जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया । वह एक माह में उच्च अदालत में अपील कर सकेंगे।

यह है मामला

चार जनवरी 2010 को डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने पांचना बांध का पानी खुलवाने के लिए पीलौदा स्टेशन के पास सभा की थी। उस समय सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर की ओर से जिले में धारा 144 लगाई गई थी। इससे आंदोलन, नारेबाजी, सभा और माइक के प्रयोग पर पाबंदी थी। इसके बावजूद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने अपने अन्य साथियों के साथ सभा की।

पिलौदा स्टेशन के पास सभा व प्रदर्शन के दौरान लोगों ने रेल यातायात को भी प्रभावित किया था। इस मामले में भी न्यायाधीश ने धारा 357 के तहत डॉ. किरोड़ी को दोषी मानते हुए उन्हें आदेश दिया कि वह रेलवे को एक लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति अदा करें। यह राशि जमा नहीं कराने पर अतिरिक्त सजा हो सकती है।


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