Independence Day 2020: राजस्थान सरकार का निर्णय, डिफॉल्टर किसानों का 50 प्रतिशत ब्याज माफ होगा
राजस्थान सरकार सहकारी भूमि विकास बैंकों के डिफॉल्टर किसानों का 50 फीसदी ब्याज माफ करेगी । ब्याज के रूप में किसानों के 239 करोड़ रूपए माफ होंगे ।
जागरण संवाददाता,जयपुर। राजस्थान सरकार सहकारी भूमि विकास बैंकों के डिफॉल्टर किसानों का 50 फीसदी ब्याज माफ करेगी । ब्याज के रूप में किसानों के 239 करोड़ रूपए माफ होंगे । सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देते हुए एकमुश्त समझौता योजना जारी की गई है। योजना का लाभ लेने वाले किसानों को 30 नवंबर तक अपना ऋण चुकाना होगा ।1 जुलाई 2019 तक के ऐसे कृषि और अकृषि ऋण जो अवधिपार हो चुके हैं, वे इस योजना के दायरे में आएंगे ।
योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज का 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है।सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि प्रदेश में 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक हैं, जिनके जरिए किसानों को कृषि और उससे जुड़े कार्यों के लिए दीर्घकालीन कृषि ऋण दिया जाता है ।
डिफॉल्टर किसानों का जहां 50 प्रतिशत ब्याज माफ किया गया है, वहीं ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को भी बड़ी राहत दी गई है। ऐसे परिवारों का किसान की मृत्यु से सम्पूर्ण बकाया ब्याज माफ किया गया है, वहीं दण्डनीय ब्याज और वसूली खर्च भी पूरी तरह माफ कर उन्हें राहत दी गई है।सरकार ने पिछले दिनों भी डिफॉल्टर किसानों से जुड़ा एक बड़ा फैसला किया था । सहकारी फसली ऋण से जुड़े करीब साढे तीन लाख अवधिपार ऋणी किसानों को अब राज्य सरकार ब्याजमुक्त फसली ऋण देगी।किसानों को यह अल्पकालीन फसली ऋण पैक्स और लैम्प्स द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है