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राजस्थान में अब पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करना भारी पड़ सकता है, विधानसभा में विधेयक पारित

विधानसभा ने राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया है। इस संशोधन के बाद पर्यटकों से दुर्व्यवहार करना संज्ञेय अपराध करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके लिए मूल विधेयक में धारा 27-क जोड़ी गई है। इसके तहत अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे ।

By Vijay KumarEdited By: Published: Tue, 14 Sep 2021 06:18 PM (IST)Updated: Tue, 14 Sep 2021 06:18 PM (IST)
राजस्थान में अब पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करना भारी पड़ सकता है, विधानसभा में विधेयक पारित
राजस्थान सरकार ने पर्यटन से जुड़े विधेयक में संशोधन कर जमानती और गैर जमानती धाराएं जोड़ी।

 जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान में भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करने के प्रति सख्ती होगी। पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है। विधानसभा ने राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया है।

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मूल विधेयक में धारा 27-क जोड़ी गई

इस संशोधन के बाद पर्यटकों से दुर्व्यवहार करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके लिए मूल विधेयक में धारा 27-क जोड़ी गई है। इसके तहत अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे। इसके साथ ही अपराध की पुनरावृति होने पर गैर जमानती धाराओं में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज होगा।

नए प्रावधान किए गए हैं : पर्यटन मंत्री

पर्यटन मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पर्यटन व्यवसाय गति पकड़े, राज्य की आन-बान शान की अच्छी अनुभूति पर्यटकों में रहे इसके लिए नए प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें कई बार मिलती है। इससे पर्यटन व्यवसाय पर खराब असर होता है । इस कारण सरकार ने पर्यटन से जुड़े विधेयक में जमानती और गैर जमानती धाराएं जोड़ी है ।


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