सलमान खान से जुड़े हिरण शिकार मामले में अपील अधूरी, अब सुनवाई 3 और 4 अगस्त को
सलमान खान से जुड़े कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण में सजा और आर्म्स एक्ट मामले में बरी किए जाने को लेकर जोधपुर की कोर्ट में सुनवाई हुई।
जागरण संवाददाता, जयपुर। फिल्म अभिनेता सलमान खान से जुड़े कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण में सजा और आर्म्स एक्ट मामले में बरी किए जाने को लेकर मंगलवार को जोधपुर की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में अपील अधूरी रही, अब 3 और 4 अगस्त को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सलमान खान जोधपुर नहीं आए। उनकी तरफ से हाजरी माफी की अर्जी पेश की गई। सलमान खान को पांच अप्रैल को सुनाई गई सजा के स्थगन की अपील पर मंगलवार को जोधपुर ग्रामीण जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रकुमार सोनगरा की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सलमान के अधिवक्ता महेश बोड़ा ने बहस की।
वहीं, सरकार की तरफ से अधिवक्ता पोकरराम विश्नोई और विश्नोई समाज के अधिवक्ता महिपाल विश्नोई ने भी बहस की। इसी कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से सलमान को अवैध हथियार मामले में बरी करने के खिलाफ दायर अपील पर भी सुनवाई चल रही है। गत 7 और 17 मई को मामलों की अलग-अलग सुनवाई के दौरान सलमान के अधिवक्ता के आग्रह के बाद न्यायाधीश चंद्रकुमार सोनगरा ने दोनों मामलों में पक्षकार और तथ्यों की समानता के मद्देनजर एक ही दिन सुनवाई रखने का आदेश दिया था।
गौरतलब है कि सलमान खान को अवैध हथियार मामले में 18 जनवरी, 2017 को जोधपुर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपतसिंह ने बरी कर दिया था। वहीं, तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीणा जिला व सत्र न्यायाधीश देवकुमार खत्री ने 5 अप्रैल को कांकाणी काले हिरण शिकार मामले में सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ सलमान ने जिला न्यायालय में अपील दायर की थी। गत 8 मई को पेशी के दौरान इस मामले में बहस नहीं हुई थी। उस दौरान सलमान कोर्ट में हाजिर हुए थे।