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Lockdown-4: राजस्थान में फुटपाथ पर दुकानें संचालित करने व बसें चलाने की तैयारी

Gehlot government. 18 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन-4 में अशोक गहलोत सरकार लोगों को अधिक छूट देने के पक्ष में है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Fri, 15 May 2020 04:18 PM (IST)Updated: Fri, 15 May 2020 07:59 PM (IST)
Lockdown-4: राजस्थान में फुटपाथ पर दुकानें संचालित करने व बसें चलाने की तैयारी
Lockdown-4: राजस्थान में फुटपाथ पर दुकानें संचालित करने व बसें चलाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, जयपुर। Gehlot government. केंद्र के साथ ही राजस्थान सरकार भी लॉकडाउन-4 की तैयारियों में जुटी है। 18 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन-4 में अशोक गहलोत सरकार लोगों को अधिक छूट देने के पक्ष में है। हॉटस्पॉट और कंटेंनमेंट जोन को छोड़कर पूरे प्रदेश में लॉकडाउन -4 में छूट देने को लेकर गाइडलाइन तय की जा रही है। गहलोत सरकार फुटपाथी दुकानदारों को अपना धंधा शुरू करने की छूट देने के साथ ही उन्हें आर्थिक मदद देने पर विचार कर रही है। अधिकारियों की उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में रोडवेज की बसों का संचालन 18 मई के बाद शुरू हो सकेगा। इसके साथ ही जयपुर में लो फ्लोर बसों को भी शुरू किया जाएगा, लेकिन इन बसों में क्षमता से आधी सवारी बैठाने के साथ ही सैनिटाइजर रखना होगा।

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शहरी सीमा में कैब चलाने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसमें केवल दो सवारी ही बैठाई जा सकेगी। बस और कैब में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में जाने की छूट दी जाएगी। साइकिल रिक्शा व ऑटो रिक्शा को एक सवार बैठाने की छूट दी जाएगी। सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन शॉपिंग मॉल्स, सिनेमाघर, जिम, योगा क्लास, विवाह समारोह, ऑडिटोरियम पर पाबंदी रहेगी। सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी पहले की तरह रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को दो सप्ताह के लिए बंद करने का प्रस्ताव भी अधिकारियों ने तैयार किया है।

अधिकारियों ने लॉकडाउन-4 का प्रस्ताव तैयार कर सीएम गहलोत को सौंप दिया है। अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य सरकार उसको शामिल करते हुए लॉकडाउन-4 की घोषणा करेग। पूर्व में इंडस्ट्रियल एरिया व ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्ट्रियां शुरू करने की अनुमति दी गई थी, अब शहरी इलाकों में भी छोटी फैक्ट्री प्रारंभ करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है।

उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले ही रेस्टारेंट, भोजनालय में होम डिलीवरी, वाहनों के शोरूम, निर्माण सामग्री की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइट्स के विक्रय और रिपेयरिंग की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि लोगों को राहत देने के साथ ही कोरोना से बचाव किस तरह से किया जाए इस बारे में गाइडलाइन में प्रावधान किए जाएंगे।

अस्पतालों में ओपीडी शुरू होगी

जयपुर के एसएमएस अस्पताल सहित प्रदेश की सभी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में 1 जून से ओपीडी शुरू की जाएगी। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही अंदर आने वाले मरीज का सैनिटाइजर से हाथ साफ कराया जाएगा। डॉक्टर के चैंबर में पहले की तरह भीड़ नहीं लग सकेगी, अब केवल एक मरीज ही अंदर जा सकेगा। जांच के लिए लगने वाली लाइनों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेंन कराने के लिए गार्ड तैनात होंगे।

सोमवार से मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगेगा

कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेंन करने को लेकर राज्य पुलिस ने सभी जिलों में समझाइश अभियान शुरू किया है। अब सोमवार से मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र यादव ने सभी पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना से बचाव के लिए तय किए गए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। सोमवार से मास्क नहीं लगाने वालों से 200 रुपये, बिना मास्क सामान बेचने वाले दुकानदारों से 500 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों से 200 रुपये एवं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेंन नहीं करने वालों से 100 रुपये जुर्माना लिया जाएगा।


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