Coronavirus Lockdown Zone In Rajasthan: गहलोत सरकार ने ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन बनाने की योजना बनाई
Coronavirus. राज्य सरकार ने प्रदेश को तीन जोन ग्रीन ऑरेंज व रेड जोन में बांटा है इस वर्गीकरण का साप्ताहिक आधार पर संशोधित किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, जयपुर। Coronavirus. कोरोना महामहारी के बीच राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के फेज-3 के सही तरह से क्रियान्वयन को लेकर वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कोर ग्रुप की बैठक में सोमवार से शुरू होने वाले लॉकडाउन के तीसरे फेज के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां शुरू करने को लेकर अधिकारियों से उद्योगपतियों के साथ समन्वय कायम करने के निर्देश दिए।
राज्य सरकार ने प्रदेश को तीन जोन ग्रीन, ऑरेंज व रेड जोन में बांटा है इस वर्गीकरण का साप्ताहिक आधार पर संशोधित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि 5 से अधिक लोग कही भी एकत्रित नहीं हो। विवाह समारोह में 50 व अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल नहीं होने देना चाहिए। पुलिस थाना अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी देखे कि आम लोग मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। दुकानदारों को भी मास्क लगाना आवश्यक किया जाए। उन्होंने धार्मिक स्थल, जिम, होटल नहीं खुलने के साथ धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम आोजित नहीं हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
रेड जोन के लिए वरिष्ठ अफसर तैनात
जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, नागौर, बांसवाड़ा व झालावाड़ को रेड जोन में रखा गया है। इन जिलों में संक्रमितों की बढ़ती संख्या और लगातार मौत होने के कारण सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इन जिलों में घर-घर सर्वे व जांच में तेजी लाई जाएगी।
ऑरेंज जोन को ग्रीन करने की रणनीति
टोंक, जैसलमेर, झुंझुनूं, दौसा, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सीकर, धौलपुर, अलवर, पाली, बीकानेर, बाड़मेर, करौली एवं राजसमंर जिलों को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि दो सप्ताह में इन जिलों को ग्रीन जोन में शामिल करे। इसके लिए आइसोलेशन, क्वारंटाइन व स्क्रीनिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा।
ग्रीन जोन को संक्रमण से बचाने की कोशिश
ग्रीन जोन में शामिल बारां, बूंदी, गंगानगर, जालौर, सिरोही, चूरू व प्रतापगढ़ जिलों में कोरोना पॉजिटिव या तो हैं ही नहीं और अगर हैं तो एक या दो हैं, जो भी ठीक होने की स्थिति में हो गए। सरकार की रणनीति इन जिलों को संक्रमण से बचाने की है। इसके लिए इन जिलों की सीमा को पूरी तरह से सील किया गया है।
लॉकडाउन के दौरान ये रखनी होगी सामान्य सावधानियां
65 साल के बुजुर्ग, 10 साल से नीचे के बच्चे रोगी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, गुटखा पान मसाला बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही शराब की दुकान खुलेंगी लेकिन उनमें पांच से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे।सार्वजनिक स्थान पर शराब पूर्णतया बंद रहेगी। कार्यालयों में स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइजेशन आवश्यक होगा। कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप उपयोग करना जरूरी होगा। सभी दुकान, कार्यालय अनुमति प्राप्त क्षेत्रों में विशेष शर्तों के साथ खुलेंगे।
नई गाइड लाइन के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 15 अप्रैल की छूट के अलावा कुछ अन्य औद्योगिक इकाइयों को भी छूट मिलेगी। सेज, निर्यात इकाइयों, औद्योगिक टाउनशिप इकाइयों को छूट मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी। नाई, स्पा सैलून को छोड़ अन्य दुकानें खोलेंगे। सरकारी कार्यालय पूर्व में जारी गाइडलाइन तथा प्राइवेट कार्यालय 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही साइकिल, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, कैब अंतर जिला वाहनों को अनुमति नहीं होगी। चार पहिया वाहन में ड्राइवर दो सवारी एवं दुपहिया वाहन पर केवल एक सवारी को अनुमति मिलेगी।