Coronavirus: राजस्थान में एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन करने पर 2.35 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला
Coronavirus. राजस्थान में एपिडेमिक अध्यादेश के तहत पुलिस ने एक लाख 36 हजार से अधिक लोगों के चालान कर उनसे दो करोड़ 35 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया है।
जागरण संवाददाता, जयपुर। Coronavirus. कोरोना महामारी को देखते हुए राजस्थान में लागू एपिडेमिक अध्यादेश के तहत पुलिस ने अब तक एक लाख 36 हजार से अधिक लोगों के चालान कर उनसे दो करोड़ 35 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया है।
राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) बीएल सोनी ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वाले 66 हजार से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वाले सात हजार से अधिक और निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले 63 हजार व्यक्तियों का चालान काटा गया है। इनके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, शराब पीने और गुटखा-तंबाकू खाने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्ती की गई।
सोनी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कालाबजारी करने वालों पर भी पुलिस ने अपनी पैनी नजर रखी। लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करते पाए गए दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 135 मुकदमें दर्ज कर कार्रवाई की गई और 85 को गिरफ्तार किया गया है। सोनी ने बताया कि वर्तमान में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक सभी गतिविधियां निषिद्ध हैं। उन्होंने आमजन से चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस की अनुपालना करने व मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने व हाथ धोने के प्रति विशेष सतर्कता बरतने पर भी बल दिया है।
गौरतलब है कि राजस्थान में कोरोना महामारी से गुरुवार को चार लोगों की मौत होने के साथ ही 287 लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं, 3077 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक 379 लोगों की मौत होने के साथ ही 16296 संक्रमित मिले हैं।
चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने गुरुवार को कहा कि कोरोना जैसी महामारी की रोकथाम के लिए आयुर्वेद विभाग द्वारा आमजन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 18 लाख से ज्यादा लोगों को काढ़ा वितरित किया जा चुका है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि मई में आयुर्वेद विभाग द्वारा गिलोय रोपण अभियान चलाया गया, जिसमें तहत चार माह में डेढ़ लाख गिलोय के पौधे लगाए गए। इसे इम्यून बूस्टर तो कहा जा सकता है, लेकिन इसे दवा मानना उचित नहीं होगा।