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सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मानहानि का परिवाद Jaipur News

Subramanian Swamy. राहुल गांधी के बारे में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ अदालत में आपराधिक मानहानि का परिवाद पेश किया गया है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Mon, 08 Jul 2019 06:00 PM (IST)Updated: Mon, 08 Jul 2019 06:00 PM (IST)
सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मानहानि का परिवाद Jaipur News
सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मानहानि का परिवाद Jaipur News

जागरण संवाददाता, जयपुर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ जयपुर की अदालत में आपराधिक मानहानि का परिवाद पेश किया गया है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि गत पांच जुलाई को सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि राहुल गांधी कोकीन सेवन करते है, उन्हें डोप टेस्ट करवाना चाहिए।

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जयपुर महानगर की एसीजेएम संख्या 12 की अदालत में कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुशील शर्मा ने परिवाद पेश कर स्वामी पर राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि को धुमिल करने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का आरोप लगाते हुए स्वामी के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।

परिवाद में स्वामी के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 और 500 दो के तहत प्रसंज्ञान लेकर भाजपा सांसद को तलब कर उनसे एक करोड़ की क्षतिपूर्ति दिलाने की भी मांग की गई है। कोर्ट ने सुशील शर्मा की ओर से पेश किए गए परिवाद पर अपना पक्ष रखने और सुबूत पेश करने के लिए 11 जुलाई का समय दिया है।  


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