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राजस्‍थान में नाबालिगा से दुष्कर्म के आरोपित को फांसी की सजा

फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह घटना पशुवध के समान है । ऐसे आरोपितों के साथ नरमी बरतना सुमाज की सुरक्षा के लिए खतरा है। मामला अजमेर जिले के पुष्कर पुलिस थाना क्षेत्र का है। देर रात पहाड़ियों के बीच बच्ची का शव पड़ा मिला था।

By Vijay KumarEdited By: Published: Tue, 26 Oct 2021 10:05 PM (IST)Updated: Tue, 26 Oct 2021 10:05 PM (IST)
राजस्‍थान में नाबालिगा से दुष्कर्म के आरोपित को फांसी की सजा
सभी गवाहों को सुनने और साक्ष्यों को देखने के बाद कोर्ट का निर्णय!

 जागरण संवाददाता, जयपुर: राजस्थान में अजमेर जिले की पोक्सो कोर्ट ने 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपित को फांसी की सजा सुनाई है । पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रतनलाल ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह घटना पशुवध के समान है । ऐसे आरोपितों के साथ नरमी बरतना सुमाज की सुरक्षा के लिए खतरा है। मामला अजमेर जिले के पुष्कर पुलिस थाना क्षेत्र का है। इस मामले में 21 जून, 2021 को सुबह 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची पहाड़ियों में बकरियां चराने गई थी। शाम तक घर नहीं पहुंचने पर स्वजनों ने उसकी तलाश शुरू की।

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शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए थे

देर रात पहाड़ियों के बीच बच्ची का शव पड़ा मिला था। उसके शरीर में कई जगह चोट के निशान थे। बच्ची के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बच्ची के शव का मेडिकल मुआयना व पोस्टमार्टम कराया गया। आरोपित की तलाश शुरू की गई थी।

गवाह व साक्ष्‍य देखने के बाद सामने आया फैसला

मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 22 जून को आरोपित सुरेंद्र को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 4 दिन में अनुसंधान पूरा कर 25 जून को अजमेर की पोक्सो कोर्ट में आरोपित के खिलाफ चालान पेश कर दिया। न्यायाधीश रतन लाल ने प्रतिदिन मामले की सुनवाई की। सभी गवाहों को सुनने और साक्ष्यों को देखने के बाद मंगलवार को आरोपित सुरेंद्र को मौत की सजा सुनाई गई।


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