Rajasthan: साढ़े तीन माह बाद खुले कोर्ट, अदालतों में प्रवेश के लिए गाइडलाइन तय
Court open in Rajasthan. राजस्थान की अदालतों में प्रवेश से लेकर पैरवी करने तक के लिए गाइडलाइन जारी की गई है।
जागरण संवाददाता, जयपुर। Court open in Rajasthan. करीब साढ़े तीन माह बाद राजस्थान के सभी कोर्ट सोमवार को खुल गए। हाईकोर्ट से लेकर अधीनस्थ कोर्ट में नियमित रूप से सुनवाई शुरू कर दी गई है। इससे पहले अदालतों में केवल जरूरी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हो रही थी। हाईकोर्ट में मैनुअल सुनवाई पूरी तरह से बंद थी। अदालतों में प्रवेश से लेकर पैरवी करने तक के लिए गाइडलाइन जारी की गई है।
हाईकोर्ट में टू लेयर स्केनिंग के बाद ही अधिवक्ताओं को प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं, 65 वर्ष की उम्र से ज्यादा के वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने का भी विकल्प दिया गया है। उधर, जोधपुर की अधिनस्थ कोर्ट में नब्बे फीसदी कर्मचारी दफ्तर नहीं आए। दरअसल, जोधपुर में दो न्यायिक अधिकारियों के कारोना संक्रमित मिलने के बाद रविवार को सभी 224 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे। कोरोना के भय के कारण कर्मचारी नहीं आए।
हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर और जयपुर में अधिवक्ताओं को ई-पास से ही प्रवेश दिया जा रहा है। हाईकोर्ट में प्रवेश के लिए टू लेयर थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था की गई है। कोर्ट में एक साथ पांच अधिवक्ताओं को ही प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना का संक्रमण नहीं फैले इसके लिए अधिवक्ताओं को कोट और गाउन पहनने से भी छूट दी गई।
कोर्ट खुलने के बाद भी हाईकोर्ट में पक्षकारों की एंट्री पूरी तरह से बैन रहेगी। केवल उन्हीं पक्षकारों को प्रवेश देने का प्रावधान किया गया है, जिन्हें कोर्ट ने बुलाया होगा। हालांकि,प्रदेश के सभी अधिनस्थ कोर्ट सोमवार से ही काम करने लग गई है, लेकिन फिलहाल मामलों की ट्रायल के लिए अगस्त तक इंतजार करना होगा। कोर्ट में रिमांड, बेल, सुपुर्दगी, स्टे, फाइनल बहस और अपील सहित अन्य तरह के न्यायिक काम होंगे, लेकिन मामलों की ट्रायल अगस्त माह में ही शुरू हो पाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।