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Sunny Deol and Karishma Kapoor: ट्रेन की चेन खींचने मामले में सनी और करिश्मा पर लगे आरोप खारिज

sunny deol and karishma kapoor. ट्रेन की चेन खींचने मामले में कोर्ट ने सनी देओल और करिश्मा पर लगे आरोप खारिज कर दिए हैं।

By Sachin MishraEdited By: Published: Fri, 11 Oct 2019 06:16 PM (IST)Updated: Fri, 11 Oct 2019 06:16 PM (IST)
Sunny Deol and Karishma Kapoor: ट्रेन की चेन खींचने मामले में सनी और करिश्मा पर लगे आरोप खारिज
Sunny Deol and Karishma Kapoor: ट्रेन की चेन खींचने मामले में सनी और करिश्मा पर लगे आरोप खारिज

जयपुर, जेएनएन। करीब 22 वर्ष पहले जयपुर के पास शूटिंग के दौरान ट्रेन की चेन खींचने क मामले में फिल्म अभिनेता व सांसद सनी देओल और अभिनेत्री करिश्मा कपूर पर लगे आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जयपुर की एडीजे-17 कोर्ट ने शुक्रवार को रेलवे कोर्ट की ओर से दोनों पर किए गए आरोप खारिज करने का आदेश दिया।

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सनी देओल के अधिवक्ता एके जैन ने बताया कि रेलवे कोर्ट ने इसी वर्ष 17 सितंबर को रेलवे एक्ट की धारा 141, 145, 146 और 147 में आरोप तय किए थे। इन आरोपों के खिलाफ दोनों ने रिवीजन याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के बाद जज पवन कुमार ने अपने फैसले में कहा कि रेलवे कोर्ट ने उन्हीं धाराओं में आरोप तय किए, जिन्हें 2010 में सैशन कोर्ट खारिज कर चुका है। इसके अलावा दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी नहीं हैं।

वर्ष 1997 में फिल्म की शूटिंग के दौरान राजस्थान के अजमेर डिविजन के नरेना रेलवे स्टेशन पर 2413-ए अपलिंक एक्सप्रेस की कथित तौर पर चेन खींचे जाने आौर जिसके चलते ट्रेन करीब 25 मिनट तक लेट होने का मामला सामने आया था। इसे लेकर अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री करिश्मा कपूर पर रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत अनावश्यक रूप से एक ट्रेन में संचार के साधनों के साथ हस्तक्षेप, धारा 145 के तहत नशा करके उपद्रव, धारा 146 के तहत रेलवे कर्मचारी के काम में बाधा डालना और धारा 147 के तहत अनधिकृत प्रवेश करने के आरोप तय किए गए थे।

रेलवे एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों में सनी और करिश्मा के साथ ही स्टंटमैन टीनू वर्मा और सतीश शाह को भी आरोपित बनाया गया। इसी केस में हाल ही में कोर्ट ने तीन गवाहों को जमानती वारंट के साथ 24 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई के लिए समन भेजा था। उधर, सनी और करिश्मा दोनों की ओर से रेलवे कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक पिटीशन सेशन कोर्ट में दायर कर दी थी। इसी पर आज दोनों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

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