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Rajasthan: सपा का टिकट दिलाने के मामले में सीबीआइ ने दर्ज की एफआइआर

Samajwadi Party ticket Case. सपा का टिकट दिलाने के नाम पर करीब एक साल पूर्व हुई 58 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज कर ली है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Wed, 18 Dec 2019 07:17 PM (IST)Updated: Wed, 18 Dec 2019 07:17 PM (IST)
Rajasthan: सपा का टिकट दिलाने के मामले में सीबीआइ ने दर्ज की एफआइआर
Rajasthan: सपा का टिकट दिलाने के मामले में सीबीआइ ने दर्ज की एफआइआर

जागरण संवाददाता, जयपुर। Samajwadi Party ticket Case. राजस्थान विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) का टिकट दिलाने के नाम पर करीब एक साल पूर्व हुई 58 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज कर ली है। राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ की जयपुर ब्रांच में एफआइआर दर्ज की गई है।

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हाई कोर्ट ने सीबीआइ निदेशक को कहा है कि जांच के दौरान वे यह देखें कि क्या विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट के लिए पैसे का लेनदेने केवल शिकायतकर्ता के साथ ही हुआ या अन्य लोगों के साथ भी। सीबीआइ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रिछपाल सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं ।

यह है मामला

सीबीआइ से मिली जानकारी के अनुसार, जयपुर निवासी राकेश खंडेलवाल ने इस्तगासे के माध्यम से श्याम नगर पुलिस स्टेशन में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी अनूप चौधरी के खिलाफ शिकायत की थी। इसमें कहा गया है कि उनसे पिछले साल जनवरी माह में 25 करोड़ रुपये का लोन दिलाने के बदले 58 लाख रुपये की रकम रिश्वत में ली गई थी। आरोपित यह लोन विभिन्न बैंकों के माध्यम से दिलाने वाला था। उन्होंने कुछ रकम नकद देने के साथ ही बैंक खाते में भी ट्रांसफर की थी। इसको लेकर उनके और आरोपित अनूप चौधरी के बीच लिखित समझौता भी हुआ था। लेकिन, अनूप चौधरी ने ना तो उसको लोन दिलाया और ना ही 58 लाख रुपये वापस दिए।

उनकी शिकायत पर जयपुर पुलिस जांच करती हुई गाजियाबाद पहुंची तो अनूप बचकर निकल गया और फिर उसने राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। इसमें उसने कहा कि उसे राकेश खंडेलवाल ने 58 लाख रुपये सपा की सदस्यता और विधानसभा का टिकट दिलाने के लिए पार्टी फंड के लिए दिए थे। लेकिन, जब सपा आलाकमान ने उसे टिकट नहीं दिया तो लोन दिलाने के लिखित समझौते पर राकेश ने अपने साथियों के साथ दबाव में लेकर हस्ताक्षर करा लिए।

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