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Lockdown 4.0: राजस्थान में रेड जोन को छोड़कर शेष सभी जोन में बसें चलेंगी

Lockdown 4. रेड जोन को छोड़कर शेष सभी जोन में बसें चलेंगी लेकिन इनमें क्षमता से आधी सवारी बैठानी होगी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Mon, 18 May 2020 10:25 PM (IST)Updated: Mon, 18 May 2020 10:53 PM (IST)
Lockdown 4.0: राजस्थान में रेड जोन को छोड़कर शेष सभी जोन में बसें चलेंगी
Lockdown 4.0: राजस्थान में रेड जोन को छोड़कर शेष सभी जोन में बसें चलेंगी

जयपुर, जागरण संवाददाता। Lockdown 4. राजस्थान सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर नाई की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने के अलावा टैक्सी और कैब को 2 यात्रियों के साथ संचालित करने की अनुमति दी है। रेड जोन को छोड़कर शेष सभी जोन में बसों का संचालन होगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा। वहीं, दिन में धारा-144 लागू रहेगी। कहीं, भी 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, स्कूल,कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिम, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। विवाह में 50 व अंतिम संस्कार में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। पान की दुकानें बंद रहेंगी।

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राज्य में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि लॉकडाउन-4 31 मई तक लागू रहेगा। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 फीसद स्टाफ बुलाया जाएगा। सभी दफ्तर व फैक्ट्री शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे, जिससे लोग 7 बजे तक घर पहुंच सकें। स्पोर्ट्स  कॉम्प्लेक्स, पोलो मैदान व स्टेडियम केवल खिलाड़ियों के लिए खोले जाएंगे। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। ग्रीन जोन में सबकुछ की अनुमति होगी। राज्‍य सरकार ने एलान किया है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई तरह की आर्थिक गतिविधियों की अनुमति होगी, लेकिन रेड जोन पहले की तरह की सख्‍ती रहेगी जबकि जरूरी सामान की सप्‍लाई के लिए लोगों की आवाजाही चालू रहेगी। इसके अलावा राज्‍य में रेड जोन को छोड़कर बस और ऑटो चलाने की अनुमति भी दी गई है।

गाइडलाइन के प्रमुख बिंदु 

-रेड जोन को छोड़कर शेष सभी जोन में बसें चलेंगी, लेकिन इनमें क्षमता से आधी सवारी बैठानी होगी,सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

- शर्तों के साथ सैलून व ब्यूटी पॉर्लर खुलेंगे।

- सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को नहीं बुलाया जाएगा।

- सभी दुकानें शर्तों के साथ खुलेंगी। दुकान पर 5 से अधिक लोग नहीं जुट सकेंगे।

- विवाह में 50 एवं अंतिम संस्कार में 30 से अधिक लोग नहीं शामिल हो सकेंगे।

- मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

- लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।

- सिनेमा हॉल, कॉमर्शियल मॉल,स्वीमिंग पूल,जिम व योगा सेंटर बंद रहेंगे।

- सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे।

- राज्य सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा रविवार को की थी,जिसकी गाइडलाइन सोमवार को जारी की गई है। 


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