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Rajasthan: हत्या के बाद महिला के पेट में भर दिए थे कपड़े, आरोपित को फांसी

महिला की हत्‍या के बाद उसका पेट चीरकर कपड़े भरने के मामले में पुलिस ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है।

By Babita kashyapEdited By: Published: Sat, 29 Feb 2020 11:03 AM (IST)Updated: Sat, 29 Feb 2020 11:03 AM (IST)
Rajasthan:  हत्या के बाद महिला के पेट में भर दिए थे कपड़े, आरोपित को फांसी
Rajasthan: हत्या के बाद महिला के पेट में भर दिए थे कपड़े, आरोपित को फांसी

जयपुर, जेएनएन। राजस्थान में कोटा के विज्ञान नगर पुलिस थाना इलाके में एक महिला की हत्या करने के बाद उसके पेट को चीरकर कपड़े भरने की वारदात को अंजाम देने के आरोपित को पोक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। सजा के साथ आरोपित पर 20 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश कैलाशचंद मिश्रा ने सेवानिवृति के एक दिन पहले शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है।

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विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया की महिला का अर्द्धनग्न शव 24 मई, 2019 को विज्ञान नगर थाना इलाके में सरकारी स्कूल में मिला था। शव को बोरी में बंद किया हुआ था। शव को देखने के बाद प्रथम दूष्टया महिला के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई गई थी । इस पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद हत्या के इस मामले में मोहन सिंह उर्फ महावीर सिंह को गिरफ्तार किया था।

पुलिस की जांच में सामने आया कि मोहन सिंह ने महिला से दुष्कर्म करने का प्रयास किया था । लेकिन उसमें सफल नहीं होने पर महिला की हत्या कर दी । आरोपित ने महिला का पेट चीरकर उसमें उसके कपड़े भर दिए और फिर उसे तारों से बांध दिया था । उसने शव बोरी में बांधकर सरकारी स्कूल में फेंक दिया और फरार हो गया था। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर कोर्ट में आरोपित के खिलाफ चालान पेश किया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर मोहन सिंह को धारा 302, 201 और 392 में दोषी माना। मामले में 20 फरवरी को अंतिम बहस पूरी हो चुकी थी। उसके बाद शुक्रवार को इस मामले में कोर्ट ने मोहन सिंह को फांसी की सजा सुनाई।

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