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Coronavirus: राजस्थान में क्वारंटाइन उल्लंघन पर 702 लोगों के खिलाफ कार्रवाई

quarantine violation in Rajasthan. राजस्थान में क्वारंटाइन उल्लंघन के 1306 मामले सामने आ चुके हैं।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Wed, 27 May 2020 05:42 PM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 05:42 PM (IST)
Coronavirus: राजस्थान में क्वारंटाइन उल्लंघन पर 702 लोगों के खिलाफ कार्रवाई
Coronavirus: राजस्थान में क्वारंटाइन उल्लंघन पर 702 लोगों के खिलाफ कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, जयपुर। quarantine violation in Rajasthan. राजस्थान में लाॅकडाउन चार में प्रवासियों के कारण बढ़ता संक्रमण सरकार के लिए चुनौती बन रहा है और इसी के चलते क्वारंटाइन उल्लंघन और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के मामलों में सख्ती बढ़ती जा रही है। राजस्थान में क्वारंटाइन उल्लंघन के 1306 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 702 लोगों के खिलाफ नोटिस देने, जुर्माना वसूलने या एफआईआर दर्ज किए जाने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के उल्लंघन पर अब तक 76.76 लाख का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।

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राजस्थान में कोरोना संक्रमण के अधिकतर मामले अब प्रवासियों के आ रहे है। बुधवार दोपहर दो बजे तक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के कुल एक्टिव मामलों में से 64.51 प्रतिश तमामले प्रवासियों के थे। प्रवासियों द्वारा फैल रहे संक्रमण पर काबू करने के लिए सरकार ने क्वारंटाइन के नियमों को सख्त बनाया है और बाहर से आने वाले हर व्यक्ति के लिए 14 दिन का क्वारांटाइन अनिवार्य किया गया है। वहीं, एक हजार रुपये तक के जुर्माने या पुलिस केस दर्ज करने का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि उल्लंघन अभी भी हो रहा है और यह प्रवासियों के चलते संक्रमण बढ़ता जा रहा है।

राजस्थान की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में लगभग 21 हजार लोग संस्थागत क्वारंटाइन में हैं और 4.75 लाख से अधिक लोग घरों में क्वारंटाइन नियमों की पालना कर रहे हैं। अभी तक क्वारंटाइन के उल्लंघन के 1306 मामले सामने आए हैं, जिनके चलते 604 लोगों को होम क्वारंटाइन से संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा गया है तथा 702 लोगों के खिलाफ नोटिस देने या जुर्माना वसूलने अथवा एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की गई है।

वहीं, लाॅकडाउन चार में मिली रियायतों के बाद अब महामारी अध्यादेश के नियमों के तहत मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक स्थान पर थूक पर प्रतिबंध आदि की पालना पर जोर दिया जा रहा हैै। इसके लिए पुलिस व प्रशासन के साथ ही नगरीय निकायों के रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स को भी जुर्माना वसूल करने के अधिकार देे दिए गए है। अब तक महामारी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में सरकार 37 हजार 609 चालान कर चुकी है और 76 लाख 76 हजार 900 रुपये का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।

इसमें मास्क संबंधी नियमों के उल्लंघन के 26 हजार 400 से ज्यादा चालान है। वहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 10 हजार 802 चालान किए जा चुके है। वहीं, सार्वजनिक स्थल पर थूकने के मामले में 217 चालान किए गए है।

राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं और क्वारंटाइन से जुड़े नियमों को सख्ती से पालन करवा रहे है। हमें उम्मीद है कि जून में संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण हो जाएगा। 


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