Move to Jagran APP

23 वर्ष पुराने एक आतंकी को उम्रकैद कैद की सजा

जयपुर अतिरिक्त् सत्र न्यायालाय क्रम-3 ने हरनेक को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 40,500 रूपए का जुर्माना भी लगाया है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Sat, 07 Oct 2017 01:15 PM (IST)Updated: Sat, 07 Oct 2017 01:15 PM (IST)
23 वर्ष पुराने एक आतंकी को उम्रकैद कैद की सजा
23 वर्ष पुराने एक आतंकी को उम्रकैद कैद की सजा

जयपुर, [जागरण संवाददाता]। खालिस्तान लिब्रेशन फ्रंट के चीफ देवेन्द्र भुल्लर की जेल से रिहाई के लिए करीब 23 वर्ष पूर्व जयपुर में कांग्रेस के दिग्गज नेता स्व.रामनिवास मिर्धा के बेटे राजेन्द्र मिर्धा का अपहरण करने वाले आतंकी हरनेक को आजीवन कारावस की सजा सुनाई गई है।

prime article banner

जयपुर अतिरिक्त् सत्र न्यायालाय क्रम-3 ने हरनेक को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 40,500 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जज प्रमोद मलिक ने हरनेक को यह सजा अपहरण,जान से मांगने की धमकी और फिरौती मांगने के आरोप में धारा 374 ए के तहत सुनाई है। इस मामले में दो आरोपियों दया लाहोरिया और उसकी पत्नी सुमन को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं एक अन्य आरोपी नवनीत कादिया की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी।

उल्लेखनीय है कि 17 फरवरी,1995 को देवेन्द्र भुल्लर की जेल से रिहाई के लिए पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं दिग्गज कांग्रेस नेता रामनिवास मिर्धा के बेटे राजेन्द्र मिर्धा का जयपुरके सी-स्कीम क्षेत्र से अपहरण किया गया था । 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.