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Money laundering Land Scam: रॉबर्ट वाड्रा के मामले में अब दो सप्ताह बाद होगी राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई

Money laundering Land Scam जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने इस मामले को सुनवाई से मना करते हुए इसे अन्य पीठ में सुनवाई की अनुशंसा की है। अब मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। कब तक वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक भी जारी रहेगी।

By Babita KashyapEdited By: Published: Wed, 24 Feb 2021 11:33 AM (IST)Updated: Wed, 24 Feb 2021 05:31 PM (IST)
Money laundering Land Scam: रॉबर्ट वाड्रा के मामले में अब दो सप्ताह बाद होगी राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई
रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई

जोधपुर, संवाद सूत्र। राजस्थान में बीकानेर के कोलायत फायरिंग रेंज में जमीन घोटाले तथा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी तथा बिचौलिए महेश नागर की ओर से पेश की गई याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में ये मामला सूचीबद्ध था, लेकिन इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई नहीं हुई। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने इस मामले को सुनवाई से मना करते हुए इसे अन्य पीठ में सुनवाई की अनुशंसा की है। अब मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। कब तक वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक भी जारी रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर में रॉबर्ट वाड्रा व उनकी माँ मौरीन वाड्रा से जुड़े मामले पर सुनवाई विचाराधीन है।

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जमीन घोटाले व मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर बिचौलिए महेश नागर व स्काईलाइट होस्पिटिलिटी की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में विविध आपराधिक याचिका 482 पेश की गई थी। जिस पर पूर्व में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले में आरोपियों को आंशिक राहत प्रदान करते हुए नो कोर्सिव एक्शन यानी की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए थे। इस याचिका में ईडी की ओर से एएसजी राजदीपक रस्तोगी ने पूर्व में एक अर्जी कोर्ट के समक्ष पेश कर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए कोर्ट से आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी। इसको लेकर राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में सुनवाई होनी थी मामला जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में सूचीबद्ध था। जिस पर जस्टिस ने इसे अन्य कोर्ट में स्थानांतरित करने की अनुशंषा करते हुए सुनवाई टाल दी। इससे पहले फरवरी माह की 8 तारीख को सुनवाई होनी थी जिसमें के सूचीबद्ध ना होने पर 9 फरवरी को सुनवाई तय की गई लेकिन समय अभाव के कारण मामले में 24 फरवरी का दिन सुनवाई के लिए मुकर्रर किया गया। अब मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में जमीन खरीद से जुड़ा है मामला

राबर्ट वाड्रा व उनकी माँ मौरीन वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने साल 2012 में बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में दलाल महेश नागर के जरिए 270 बीघा जमीन 79 लाख रुपये में खरीदी। बीकानेर के कोलायत में भारतीय सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिए यह जमीन आवंटित की गई थी। इस जमीन से विस्थापित हुए लोगों के लिए दूसरी जगह पर 1400 बीघा जमीन आवंटित की गई थी। लेकिन इस जमीन के फर्जी कागजात तैयार करवाकर वाड्रा की कंपनी को बेच दिए। जबकि सेना से सम्बंधित इस क्षेत्र की जमीन को बेचा नहीं जा सकता था। वाड्रा की कम्पनी ने क्षेत्र के गांवों में और जमीन खरीदने का प्रयास किया, लेकिन मामला आगे बढ़ नहीं पाया। फर्जी तरीके से जमीन के बेचने का मामला उजागर होने से पूर्व ही वाड्रा की कंपनी ने इस जमीन को पांच करोड़ रुपये में आगे बेच दिया। मनी लांड्रिंग से जुड़े इस मामले की ईडी ने जांच शुरू की थी। ईडी की पूछताछ से बचने के लिए वाड्रा लंबे अरसे से प्रयास करते रहे। जिसके बाद हाईकोर्ट ने वाड्रा व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए वाड्रा को ईडी के समक्ष पेश होकर जांच में सहयोग करने के आदेश दिए थे। जसके बाद वाड्रा जयपुर में ईडी के समक्ष पेश भी हुए थे।

अब ईडी वाड्रा से हिरासत में लेकर करना चाहती है पूछताछ

इस मामले में एक बार फिर ईडी वाड्रा से पूछताछ करना चाहती है लेकिन इस बार पूछताछ हिरासत में लेकर करना चाहती है जिसको लेकर ईडी की तरफ से ए एस जी राजदीपक रस्तोगी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन दोनों याचिकाओं में अर्जी पेश कर कोर्ट से आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता बताते हुए विरासत में लेने की इजाजत मांगी है। जहां ईडी की ओर से एएसजी राजदीपक रस्तोगी और एएएसजी बीपी बोहरा पक्ष पैरवी कर रहे है वहीं वाड्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी, कुलदीप माथुर, वरुण सिंघवी व अभिषेक मेहता पैरवी कर रहे हैं।


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