Coronavirus Update Rajasthan: कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर जोधपुर में धारा 144 लागू, विद्यार्थियों को दी गयी छूट
कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति उत्पन्न होने से पहले की रोकथाम के मद्देनजर ऐतिहातन ये कदम उठाया गया है। जोधपुर में 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक बिना सक्षम स्तर की अनुमति के पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इक्ठ्ठा होने पर निषेधाज्ञा लागू की है।
जोधपुर, जागरण संवाददाता। कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को भांपते हुए जोधपुर में एक बार फिर से निषेधाज्ञा लागू की गई है। कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के आंकलन के मद्देनजर गृह विभाग राजस्थान सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के बाद पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की सीमा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति उत्पन्न होने से पहले की रोकथाम के मद्देनजर ऐतिहातन ये कदम उठाया गया है।
जिसके तहत आयुक्तालय जोधपुर में धारा 144, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक बिना सक्षम स्तर की अनुमति के पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इक्ठ्ठा होने पर निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के तहत पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति इक्ट्ठे नहीं होगे तथा सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाये रखेगें। निर्वाचन प्रक्रिया, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सा संस्थान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कक्षा 9 से 12 तक संचालित होनें वाले विद्यालय तथा महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाली परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है।
स्वीमिंग पूल, सिनेमाहॅाल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजक पार्क राज्य सरकार के आदेश, गाईडलाईन के अध्ययधीन ही खोले जा सकेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बडे सामुहिक आयोजन राज्य सरकार के आदेश, गाईडलाईन के अध्ययधीन ही अनुमत किए जा सकेगें। सभी सार्वजनिक व कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ‘नो मास्क नो एन्ट्री‘ की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जाएगी। सार्वजनिक स्थलों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानी 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे। सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना निषिद्ध होगा।
विवाह समारोह व सामाजिक आयोजनों के लिए लेनी होगी स्वीकृति
आदेश के तहत वैवाहिक समारोह में विवाह संबंधी आयोजन के लिए आयोजनकर्ता को उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा ‘नो मास्क नो एन्ट्री की सख्ती से पालना की जाएगी। स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश एवं निकासी के बिन्दुओं पर थर्मल स्क्रेनिंग, हैण्डवाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किए जाएंगा। सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाले रेलिग्ंस, डोर हैण्डल्स आदि बार-बार सेनेटाईजर की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।
वहीं अंतिम संस्कार, अन्त्येष्टि संबंधी कार्यक्रम में अनवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रेनिंग, हैण्डवाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। धार्मिक स्थलों (मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूदारा) पर राज्य सरकार के आदेश 27 अगस्त 2020 द्वारा जारी गाईडलाईन की पूर्ण पालना की जायेगी। धार्मिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रनिंग, हैण्डवाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ सीमित संख्या में ही लोगों द्वारा प्रवेश किया जायगा। कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संबंधित अफवाह नहीं फैलायेगा तथा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार नहीं करेगा। समस्त सामुहिक गतिविधियों यथा रैली, जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक समारोह इत्यादि सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के पश्चात ही आयोजित किए जा सकेंगे।
आपदा अधिनियम के तहत होगी कारवाही
यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा। धारा 144 के तहत जोधपुर में 5 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह इक्कठे होने पर रोक रहेगी।