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राजस्थानः सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे पर हाईकोर्ट की रोक

Rajasthan High Court. राजस्थान में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Mon, 15 Jul 2019 07:04 PM (IST)Updated: Mon, 15 Jul 2019 07:04 PM (IST)
राजस्थानः सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे पर हाईकोर्ट की रोक
राजस्थानः सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे पर हाईकोर्ट की रोक

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15 फीसद एनआरआई कोटे से एडमिशन पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की ओर से लगाई गई याचिका पर जस्टिस एसपी शर्मा ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य सरकार से 22 जुलाई तक जबाव मांगा है। अगली सुनवाई तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से दाखिले न करने को कहा है। इस आदेश से अभी प्रवेश के लिए चल रही काउंसलिंग पर असर होगा।

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उल्लेखनीय है कि पहली बार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15 फीसद एनआरआई कोटे से प्रवेश का प्रावधान किया गया था। इससे सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 212 सीटों पर प्रवेश होने थे। सरकार के इस फैसले के खिलाफ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि एनआरआई कोटे पर प्रवेश के फैसले का अधिकार सरकार को नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों के मुताबिक, यह काेटा निजी संस्थानाें के लिए बना है। साल, 2015 में तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15 फीसद एनआरआई कोटा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद मौजूदा सरकार ने इस फैसले को लागू किया। 

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