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Coronavirus: राजस्थान में कोरोना के 1815 नए मामले और 14 की मौत

Coronavirus राजस्थान कोरोना के 1815 पॉजिटिव केस मिले और 14 लोगों की मौत हुई है। कुल मृतकों की संख्या 1814 है। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा एक लाख 82 हजार 570 है और एक्टिव केसों की संख्या 17775 है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 08:33 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 08:33 PM (IST)
Coronavirus: राजस्थान में कोरोना के 1815 नए मामले और 14 की मौत
राजस्थान में कोरोना के 1815 नए मामले और 14 की मौत।

जागरण संवाददाता, जयपुर। Coronavirus: राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब कम होने लगी है। पिछले एक सप्ताह में संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। शुक्रवार को 1815 पॉजिटिव केस मिले और 14 लोगों की मौत हुई है। कुल मृतकों की संख्या 1814 है। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा एक लाख 82 हजार 570 है और एक्टिव केसों की संख्या 17,775 है। उधर, नगर निगम चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन विभाग ने कोराना संक्रमितों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। प्रशासन संक्रमित मतदाताओं को सुरक्षित तरीके से वोट डलवाने को लेकर भी तैयारी कर रहा है। किस वार्ड में कितने कोरोना मरीज है इसकी सूची एक दिन पहले देर शाम तक तैयार की जाएगी।

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ये सूची मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में रिटर्निंग अधिकारी और कोरोना डयूटी में लगाए नोडल अधिकारी वार्ड वार तैयार करेंगे। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि संक्रमित मतदाताओं के लिए मतदान का अलग से समय निर्धारित किया जाएगा। ये समय शाम साढ़े पांच बजे बाद का होगा, जब सामान्य मतदाता वोटिंग करके जा चुके होंगे, ताकि उनके आने से अन्य दूसरे मतदाताओं को कोरोना होने का खतरा न हो। कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता को मतदान के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करनी होगी। नेहरा ने बताया कि यदि मतदाता मतदान की इच्छा व्यक्त करता है तो इसके लिए पहले जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संबंधित पीठासीन अधिकारी से संपर्क करना होगा, जिससे सूची में उस व्यक्ति का नाम जोड़कर उसके मतदान के लिए समय निर्धारित किया जा सके।

कोविड पीड़ित व्यक्ति को मतदान सबसे अंत में कराया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मियों की देख-रेख में चिकित्सा विभाग के प्रोटोकॉल-निर्देश व इस संबंध में नियत सभी उपायों की पालना करते हुए मतदान स्थल पर पहुचेंगे। मतदान दल के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा मतदान के समय गलब्ज पहनकर रहेंगे और सुरक्षा के अन्य समस्त उपायों का अनुपालन करेंगे। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति की पहचान के लिए पीपीई किट, मास्क नहीं हटवाया जाएगा। वहीं, उसकी अंगुली पर अमिट स्याही और मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करनें की अनिवार्यता नहीं होगी। 


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