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Rajasthan: रिश्वत के आरोपित आइएएस को राजस्थान हाईकोर्ट ने किया निराश, आइपीएस को अंतरिम जमानत

Rajasthan आइएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव पेट्रोल पंप की एनओसी देने के बदले 1.40 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। साथ में उनके निजी सहायक महावीर प्रसाद को भी पकड़ा था। करीब ढ़ाई माह से जेल में बंद राव ने जमानत याचिका दायर की थी।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Wed, 10 Mar 2021 08:21 PM (IST)Updated: Wed, 10 Mar 2021 08:21 PM (IST)
Rajasthan: रिश्वत के आरोपित आइएएस को राजस्थान हाईकोर्ट ने किया निराश, आइपीएस को अंतरिम जमानत
रिश्वत के आरोपित आइएएस को राजस्थान हाईकोर्ट ने किया निराश, आइपीएस को अंतरिम जमानत। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, जयपुर। Rajasthan: राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) व भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) सेवा के एक-एक अधिकारियों की जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आइएएस अधिकारी की जमानत याचिका तो खारिज कर दी गई, लेकिन आइपीएस को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है। आइएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव बारां के जिला कलेक्टर रहते हुए पेट्रोल पंप की एनओसी देने के बदले 1.40 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। साथ में उनके निजी सहायक महावीर प्रसाद को भी पकड़ा था। करीब ढ़ाई माह से जेल में बंद राव ने जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश पंकज भंडारी ने सुनवाई की। भंडारी ने राव की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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राव ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने के आधार पर जमानत मांगी थी। गिरफ्तारी के बाद राव को निलंबित कर दिया गया था। कोटा जेल में बंद राव और नागर के खिलाफ पांच फरवरी को ब्यूरो ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। 565 पेज के चालान में रिश्वत के मामले के सबूत पेश किए गए थे। इसमें कुल 19 लोगों को गवाह बनाया गया था। उधर, नेशनल हाईवे बनाने वाली कंपनी व थाना अधिकारियों से रिश्वत लेने के मामले में पकड़े गए दौसा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। बहन की शादी के आधार पर मांगी गई जमानत को कोर्ट ने मंजूर कर लिया। उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दी गई। उन्हें 21 मार्च को कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले भी एक बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अग्रवाल और उनके दलाल नीरज मीणा के खिलाफ ब्यूरो ने मंगलवार को ही चार हजार पेज का चालान कोर्ट में पेश किया था। इस मामले में दौसा जिले में तैनात तत्कालीन उपखंड अधिकारी पुष्कर मित्तल और पिंकी मीणा भी जेल में बंद है। गिरफ्तारी के बाद पिंकी मीणा को उनके विवाह के लिए जमानत मिली थी। विवाह के बाद वे वापस जेल पहुंच गई। पिंकी मीणा का विवाह एक न्यायिक अधिकारी के साथ हुआ है।


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