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जिला चुनाव अधिकारी ने आचार संहिता का पालन करवाने के आदेश

विभिन्न पार्टियों की मांग पर चुनाव आयोग ने पंजाब में चुनाव की तिथि में बदलाव करते हुए मतदान के लिए 20 फरवरी का दिन निश्चित किया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Jan 2022 06:39 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 10:59 AM (IST)
जिला चुनाव अधिकारी ने आचार संहिता का पालन करवाने के आदेश
जिला चुनाव अधिकारी ने आचार संहिता का पालन करवाने के आदेश

जागरण संवाददाता, तरनतारन : विभिन्न पार्टियों की मांग पर चुनाव आयोग ने पंजाब में चुनाव की तिथि में बदलाव करते हुए मतदान के लिए 20 फरवरी का दिन निश्चित किया है। क्योंकि गुरु रविदास जी की जयंती को लेकर पंजाब विधानसभा मतदान की तिथि बदलने की मांग की गई थी। ऐसे में अब सभी लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे।

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यह जानकारी जिला चुनाव अधिकारी कुलवंत सिंह धूरी ने बैठक के मौके दी। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी को नोटिफिकेशन होगा जबकि एक फरवरी को नामांकन-पत्र भरने की अंतिम तिथि होगी। दो फरवरी को नामांकनों की पड़ताल होगी और चार फरवरी को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 20 फरवरी को मतदान होगा और मतगणना 10 मार्च को होगी। 10 मार्च को दोपहर के समय रुझान आने शुरू हो जाएंगे। शाम को आधिकारिक तौर पर विजयी प्रत्याशियों की घोषणा करके उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए आनलाइन पोर्टलों और मोबाइल एप्लीकेशनों का अधिक से अधिक लाभ लिया जाए। आइटी एप्लीकेशनों के माध्यम से चुनाव प्रतिक्रिया में पूरी पारदर्शी यकीनी तौर पर आएगी। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि नामांकन-पत्र आनलाइन भरने के अलावा जमानती राशि स्वीकार करवाने व रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए आगामी तौर पर समय लिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता रैलियों, लाउड स्पीकरों, आरजी चुनाव दफ्तरों की स्वीकृति भी इसी पोर्टल के माध्यम से ले सकेंगे।


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