बिना लाइसेंस पटाखे बेच रहे दुकानदारों का सामान जब्त
तरनतारन : पर्यावरण पर पटाखों का बुरा असर न पड़े। इसलिए प्रशासन प्रशासन कर दिनों से कमर कसे हुए था। फिर भी लोगों को अदालती आदेश को धुंए में उड़ाते देख गया। जिला प्रशासन द्वारा पटाखे बेचने के लिए केवल 6 अस्थाई लाइसेंस जारी किए गए थे, लेकिन 700 से अधिक स्टाल लगे देखे गए।
धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन : पर्यावरण पर पटाखों का बुरा असर न पड़े। इसलिए प्रशासन प्रशासन कर दिनों से कमर कसे हुए था। फिर भी लोगों को अदालती आदेश को धुंए में उड़ाते देख गया। जिला प्रशासन द्वारा पटाखे बेचने के लिए केवल 6 अस्थाई लाइसेंस जारी किए गए थे, लेकिन 700 से अधिक स्टाल लगे देखे गए।
उल्लेखनीय है कि दीपावली को पटाखे बेचने के लिए 29 लोगों ने आर्जी लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किए थे। इनमें से तरनतारन में 16, पट्टी में 12 और खडूर साहिब में एक शामिल था। दीपावली से दो दिन पहले जिला प्रशासन द्वारा पटाखे बेचने के लिए जिले के कुल 6 आर्जी लाइसेंस जारी किए गए। जिनमें तरनतारन में तीन, पट्टी में दो और खडूर साहिब में एक लाइसेंस जारी किया गया।
दीवाली के दिन तरनतारन शहर में करीब 400 छोटी बड़ी दुकानों पर पटाखों के स्टाल लगाए गए। जबकि पट्टी क्षेत्र में 150, खडूर साहिब में 90, भिखीविंड में 140 के करीब स्टाल लगाए गए थे। बाकी के देहात क्षेत्रों में भी बिना लाइसेंस की दुकानों पर आतिशबाजी बेची गई। सूत्रों की माने तो प्रत्येक स्टाल पर 20 हजार से लेकर 50 हजार की आतिशबाजी बिकी। तरनतारन शहर में एसडीएम सु¨रदर सिंह की अगुवाई में प्रशासन की टीम ने बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वाले दुकानदारों का सामान जब्त किया। प्रशासन द्वारा तरनतारन शहर में कसूर नाले के पास (सिविल अस्पताल के समीप), श्री गुरु अर्जन देव खालसा कॉलेज ग्राउंड के पास पटाखे बेचने के लिए जगह निधार्रित की गई। जबकि पट्टी की दशहरा ग्राउंड, खडूर साहिब के श्री गुरु अंगद देव कॉलेज के स्टेडियम में पटाखे बेचने के लिए जगह तय की गई। प्रशासन के इन आदेशों को ताक पर रख कर श्री दरबार साहिब, श्री ठाकुर द्वारा मदन मोहन मंदिर, माता चिंतपूर्णी सर्वण मंदिर, माता गंगा गर्ल्स कॉलेज, श्री गुरु अर्जन देव सरकारी कन्या स्कूल, श्री गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल, तहसील बाजार, अड्डा बाजार, बोहड़ी चौंक, जंडियाला रोड के अलावा एसडीएम कार्यलय के समीप बिना लाईसेंसो के स्टाल लगे देखे गए। इन स्टालों पर प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की चैकिंग नहीं की गई। रात को पटाखे चलाने लिए 8 बजे से 10 बजे का समय तय किया गया परंतु शाम को 6 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक आतिशबाजी चलती रही। अदालत द्वारा तय किए समय के बाद पटाखे चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पुलिस प्रशासन द्वारा थाना सिटी में 2, भिखीविंड में एक, सरहाली में एक एफआईआर दर्ज की गई। इन चारों मामलों में पुलिस किसी एक भी आरोपित को ट्रेस नहीं कर पाई और सभी मामले अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए। विधायक के करीबी व्यापारी की रही बल्ले बल्ले
पट्टी के प्रसिद्ध व्यापारी द्वारा पटाखे बेचने के लिए आवेदन पत्र दिया गया। सूत्रों की माने तो ड्रा में उक्त व्यापारी को पटाखे बेचने का आर्जी लाइसेंस जारी हो गया परंतु उक्त व्यापारी आरजी लाइसेंस लेने के लिए जिला प्रशासन के पास नहीं पहुंचा।
जांच के बाद ही जारी किए लाइसेंस डीसी प्रदीप सभ्रवाल ने कहा कि पटाखे बेचने के लिए प्रशासन द्वारा जांच के बाद आर्जी लाइसेंस जारी किए गए। कुछ स्थानों पर बिना लाइसेंस पटाखे बिकने की शिकायतें मिली थीं, जिसपर कार्रवाई की गई है। इस बार लोगों ने बहुत कम पटाखे चलाएं हैं। जिन लोगों ने अदालत के आदेशों का उलंघन करके पटाखे चलाएं। उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है।