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अदालत के आदेश पर दुकान मालिक को पुलिस ने दिलाया कब्जा

तरनतारन : शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार को अदालत के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने उनकी दुकान का कब्जा दिलाया। उक्त दुकान पर पिद्दी निवासी सुरजीत सिंह द्वारा कथित तौर पर अवैध कब्जा किया गया था।

By JagranEdited By: Published: Wed, 31 Oct 2018 12:48 AM (IST)Updated: Wed, 31 Oct 2018 12:48 AM (IST)
अदालत के आदेश पर दुकान मालिक को पुलिस ने दिलाया कब्जा
अदालत के आदेश पर दुकान मालिक को पुलिस ने दिलाया कब्जा

जागरण संवाददाता, तरनतारन : शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार को अदालत के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने उनकी दुकान का कब्जा दिलाया। उक्त दुकान पर पिद्दी निवासी सुरजीत सिंह द्वारा कथित तौर पर अवैध कब्जा किया गया था। स्थानीय अदालत से लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तक मामले की पैरवी की थी।

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राजीव अग्रवाल पुत्र हरि राम अग्रवाल ने बताया कि उनके दादा रला राम ने चचेरे भाई लाल चंद से मिलकर 1951 में तहसील बाजार में दुकान खरीदी थी। 1960-65 के दौरान उक्त दुकान न¨रदर सिंह पुत्र सुंदर सिंह को किराये पर दे दी गई। किरायेदार द्वारा किराया देने से मना कर दिया गया। जिस बीच स्थानीय अदालत से लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तक मामले की पैरवरी की गई। सभी अदालतों ने राजीव अग्रवाल व उनके चचेरे भाई नरेश अग्रवाल के पक्ष में फैसला दिया। करीब दो माह पहले गांव पिद्दी निवासी सुरजीत सिंह ने कथित तौर पर जाली कागजात तैयार करके रजिस्ट्रार मेला राम की मिली भगत से दुकान की फर्जी रजिस्ट्री कर दी। उन्होंने बताया कि यह मामला अदालत में उठाया गया। सीजेएम सुमित भल्ला की अदालत द्वारा दुकान का कब्जा मालिक को दिलाने के आदेश दिए गए। इन आदेशों को दूसरे गुट ने जिला सेशन अदालत में चुनौती दी। सेशन कोर्ट ने सीजेएम की अदालत द्वारा जारी किए आदेशों को कायम रखने के आदेश दिए। राजीव अग्रवाल व नरेश अग्रवाल को कब्जा दिलाने लिए सीजेएम सुमित भल्ला की अदालत ने न¨रदर कुमार को बेल्फ नियुक्त किया। अदालत के आदेशों का पालन करते हुए थाना सिटी प्रभारी इंस्पेक्टर चंद्र भूषण, महिला सब इंस्पेक्टर बलजीत कौर, हरमीत सिंह, एएसआइ मुखत्यार सिंह ने पुलिस सुरक्षा प्रदान की। बेल्फ न¨रदर कुमार ने राजीव अग्रवाल व नरेश अग्रवाल को दुकान का कब्जा दिलवा दिया।

हालाकि सुरजीत सिंह पिद्दी का कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह की कोई हेराफेरी नहीं की बल्कि नियमों के तहत ही दुकान ली थी। थाना सिटी के प्रभारी इंस्पेक्टर चंद्र भूषण ने बताया कि अदालत के आदेशों तहत सुरक्षा प्रदान करवाई गई थी और अदालत द्वारा भेजे गए बेल्फ न¨रदर कुमार ने दूसरे गुट को अदालती आदेशों की जानकारी देते उक्त दुकान का कब्जा मालिकों को दिलाया है।


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