अदालत में पेश न होने पर भगौड़ा घोषित
हरिके पत्तन : अवैध माइनिंग और धोखाधड़ी के मामले में नामजद सतपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह को अदालत ने भगौड़ा करार दिया।
By JagranEdited By: Published: Sat, 12 Jan 2019 05:13 PM (IST)Updated: Sat, 12 Jan 2019 05:13 PM (IST)
संसू, हरिके पत्तन : अवैध माइनिंग और धोखाधड़ी के मामले में नामजद सतपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह को अदालत ने भगौड़ा करार दिया। पटियाला जिले के थाना पातड़ा के गांव चुंघ निवासी सतपाल सिंह के खिलाफ थाना हरिके में 2017 को अवैध माइनिंग का मामला दर्ज था। बाद में 14 सितंबर 2018 को उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। पंट्टी की अदालत में आरोपित सुनवाई लिए पेश नहीं हो रहा था। जिस पर जेएमआईसी गुरिंदरपाल सिंह की अदालत द्वारा उसे भगौड़ा करार दिया गया। थाना हरिके पत्तन के सब इंस्पेक्टर सुखचैन सिंह ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी लिए छापामारी की जा रही है।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें