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जहरीली शराब मामले में चार आरोपितों की जमानत पर फैसला 24 को

जहरीली शराब के मामले में चार आरोपितों की जमानत पर एडिशनल सेशन जज बिशन सरूप की अदालत ने फैसला 24 सितंबर तक टाल दिया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Sep 2020 11:18 PM (IST)Updated: Thu, 17 Sep 2020 05:05 AM (IST)
जहरीली शराब मामले में चार आरोपितों की जमानत पर फैसला 24 को
जहरीली शराब मामले में चार आरोपितों की जमानत पर फैसला 24 को

जासं, तरनतारन: जहरीली शराब के मामले में चार आरोपितों की जमानत पर एडिशनल सेशन जज बिशन सरूप की अदालत ने फैसला 24 सितंबर तक टाल दिया है। अदालत ने मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन की क्लास लगाते हुए पूछा कि आखिर इस मामले में आरोपितों के खिलाफ चालान क्यों पेश नहीं किया जा रहा।

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गौरतलब है कि जहरीली शराब पीने से जिले में 100 के करीब लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में एसआइटी द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपित गुरपाल सिंह पाली और सुखदेव सिंह निवासी ढोटियां के अलावा मास्टरमाइंड रछपाल सिंह शाली और पटियाला निवासी अनिल कुमार ने भी जमानत याचिका लगा रखी है। चारों की जमानत पर आज सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज बिशन सरूप की अदालत ने सुनवाई लिए 24 सितंबर तक टाल दी।


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